महाराष्ट्र

झोपु योजना को रोकने वाले डेवलपर के खिलाफ अपराध: सख्त कार्रवाई की जाएगी

Usha dhiwar
8 Jan 2025 5:22 AM GMT
झोपु योजना को रोकने वाले डेवलपर के खिलाफ अपराध: सख्त कार्रवाई की जाएगी
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Maharashtra महाराष्ट्र: झुग्गी पुनर्वास योजना को पूरा किए बिना बेची जाने वाली इमारतों के निर्माण को प्राथमिकता देने वाले डेवलपर्स के खिलाफ झुग्गी प्राधिकरण ने कार्रवाई करने का फैसला किया है और तदनुसार बोरीवली में एक डेवलपर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ऐसी योजनाओं में शामिल डेवलपर्स को स्थायी रूप से ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इससे पहले, कांदिवली पूर्व में झुग्गी योजना को पूरा नहीं करने के लिए प्राधिकरण द्वारा मामला दर्ज किया गया था। प्राधिकरण ने ऐसी रुकी हुई योजनाओं की समीक्षा के बाद सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। बोरीवली के अक्षर गांव क्षेत्र में एक झुग्गी योजना, बोरभाट सहकारी आवास सोसायटी को जून 2004 में मंजूरी दी गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन श्रीनिवास डेवलपर्स द्वारा किया जा रहा था। इस योजना के तहत, झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए छह इमारतें बनाई जानी थीं, एक बिक्री के लिए और एक कॉलेज की इमारत।

केवल दो पुनर्वास भवनों का निर्माण पूरा हो गया है। इन इमारतों को 2011 में अधिभोग प्रमाण पत्र दिया गया था। इन इमारतों में 267 झुग्गीवासियों का पुनर्वास किया गया था। हालांकि, शेष 213 पात्र झुग्गीवासियों का अभी तक पुनर्वास नहीं हो पाया है। हालांकि एक पुनर्वास भवन बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अधिभोग प्रमाण पत्र नहीं मिला है। फिर भी यह स्पष्ट है कि इस भवन के झुग्गीवासियों ने भवन पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा एक अन्य पुनर्वास भवन और कॉलेज का निर्माण अधूरा पड़ा है। इस संबंध में झुग्गीवासियों द्वारा समय-समय पर प्राधिकरण को शिकायत की गई है। अंत में प्राधिकरण ने झुग्गी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इस डेवलपर को योजना से हटाने की कार्रवाई की।

डेवलपर द्वारा बिना अधिभोग प्रमाण पत्र के भी बिक्री इकाई में भवन में फ्लैट आवंटित करने का गंभीर मामला भी प्रकाश में आया है। इस डेवलपर के खिलाफ वर्ष 2016 में अवैध निर्माण और नगर नियोजन अधिनियम के तहत उल्लंघन के लिए पहला नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस का जवाब न मिलने पर प्राधिकरण ने सितंबर 2023 में डेवलपर और फ्लैट मालिकों के खिलाफ दूसरा नोटिस जारी किया। अंत में प्राधिकरण ने श्रीनिवास डेवलपर्स के प्रवीण सातरा और प्रमेजी सातरा के खिलाफ झोपू योजना पूरी न करने और बिक्री इकाई में इमारत के लिए अधिभोग प्रमाण पत्र और अन्य अनुमतियां न लेने का मामला दर्ज किया।

जब श्रीनिवास डेवलपर्स के दर्शन सातरा से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि 2024 में हमें डेवलपर के तौर पर इस योजना से हटा दिया गया है और नए डेवलपर की नियुक्ति कर दी गई है। हमने जरूरी अनुमति लेकर निर्माण किया है और कोई अवैध निर्माण नहीं किया है। बिक्री इकाई में निर्माण कार्य हमने नहीं बल्कि सातरा प्रॉपर्टीज ने किया था और उन्होंने फ्लैटों का कब्जा दे दिया है।
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