महाराष्ट्र

ड्रग्स जब्ती केस में कोर्ट का फैसला, दो लोग दोषमुक्त घोषित

Saba Naaz
5 Aug 2025 3:48 PM IST
ड्रग्स जब्ती केस में कोर्ट का फैसला, दो लोग दोषमुक्त घोषित
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Mumbai मुंबई : सत्र न्यायालय ने सोमवार को दो लोगों को बरी कर दिया, जिन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत 2024 के फार्मास्युटिकल ड्रग जब्ती मामले में आरोपी बनाया गया था, यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में विफल रहा और कथित अपराध में उनकी संलिप्तता दिखाने के लिए कोई पुष्ट सबूत पेश नहीं किया था।
12 जून 2024 को, एंटी-बारकोटिक्स सेल की आज़ाद मैदान यूनिट ने मस्जिद स्टेशन के पास किस्मत हॉस्टल के सामने एक रिक्शा स्टैंड के पास खड़ी एक ठेले से फेनिरामाइन मैलिएट युक्त 2,160 गोलियां और 74 स्ट्रिप्स जब्त कीं। मामले में तीन लोगों पर मामला दर्ज किया गया था, जिनमें से आरोपी नंबर 3 ने एएनसी को दिए अपने बयान में स्वीकार किया था कि प्रतिबंधित सामग्री उसकी थी। मामले से बरी किए जाने की मांग कर रहे ठेले के मालिकों सद्दाम शेख और इमरान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरबी रोटे ने कहा, "मुझे लगता है कि जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूत और अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए सबूत आरोपी नंबर 1 और 2 के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।"
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