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महाराष्ट्र
कोर्ट ने युवक को छेड़छाड़ के आरोप में दी आजीवन कारावास की सजा
Shantanu Roy
26 Oct 2022 1:20 PM GMT

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बड़ी खबर
मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने 15 साल की किशोरी को 'आइटम' शब्द का इस्तेमाल कर उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति को डेढ़ साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने, मेगासिटी के साकीनाका क्षेत्र के एक व्यापारी, अच्छे व्यवहार के वादे के साथ हल्की सजा देने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने कहा,"किसी भी तरह से संबंधित नहीं होने और किसी भी तरह के रिश्ते में नहीं होने के कारण, शख्स ने जिस तरह काम किया, वह पूरी तरह से अनुचित था। 'आइटम' शब्द का उपयोग करके लड़की को संबोधित किया। आमतौर पर लड़कों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था लड़कियों को अपमानजनक तरीके से संबोधित करने के लिए, क्योंकि यह उन्हें यौन तरीके से ऑब्जेक्ट करता है।"
'आइटम' शब्द का इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से अपमानजनक है।" हालांकि, अबरार नूर मोहम्मद खान और उसके दोस्तों ने कथित तौर पर उसे अक्सर परेशान किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में बताया कि 14 जुलाई, 2015 की घटना के बाद लड़की और उसके माता-पिता पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी।शिकायत में बताया गया था कि लगभग 1.30 बजे, लड़की अपने स्कूल गई थी। जब वह लगभग 2.10 बजे लौट रही थी और एक गली से चल रही थी, तब खान जो गली में अपने दोस्तों के साथ बैठा था, उसके पीछे आया, उसके बाल खींचे और कहा 'क्या आइटम किधर जा रही हो',"
हालांकि खान ने दावा किया था कि वह उस लड़की के दोस्त थे, जिसके माता-पिता ने झूठी शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि उन्हें उनका दोस्त होना पसंद नहीं था। अभियोजन पक्ष ने "बड़े पैमाने पर समाज को एक उचित संदेश भेजने के लिए पर्याप्त सजा" की मांग की, और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो "लड़कियों को परेशान करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं और सड़क पर चलने पर उन्हें अनुचित तरीके से छूते हैं'। अदालत ने उन्हें गंभीर और कुछ संबंधित आरोपों से बरी करते हुए यौन उत्पीड़न के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत डेढ़ साल की जेल और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत इसी तरह की सजा दी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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