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ठाणे में महिला से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सात साल कठोर कारावास की सजा
ठाणे: महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने महिला से बलात्कार करने के जुर्म में 37 वर्षीय एक व्यक्ति को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने 14 सितंबर को यह फैसला सुनाया था, जिसकी प्रति सोमवार को उपलब्ध हुई.
ठाणे की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रचना आर. टेहरा ने शंकर किसान गौरव पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अतिरिक्त लोक अभियोजक ई.बी. धमाल ने अदालत को बताया कि 2010 में महिला की मुंबई के गोवंडी के निवासी गौरव से जान-पहचान हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बने. गौरव ने महिला से शादी करने का वादा कर कई बार उसके साथ बलात्कार किया और बाद में शादी से इनकार कर दिया. उसने महिला को किसी और से शादी ना करने की धमकी भी दी. महिला ने गौरव को धमकी दी कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वह पुलिस में शिकायत करेगी.
इसके बाद 23 मई 2015 को गौरव और महिला ने ठाणे शहर में एक 'मैरिज ब्यूरो' में शादी की. फिर वे एक होटल में रहने गए. अभियोजक ने बताया कि गौरव होटल में महिला को अकेला छोड़कर फरार हो गया था. इसके बाद महिला ने पुलिस में उसके खिलाफ बलात्कार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. अदालत ने कहा कि गवाहों द्वारा पेश किए गए साक्ष्य भरोसे के लायक हैं और स्थिति से मेल खाते हैं.
न्यूज़ क्रेडिट: firstindianews