महाराष्ट्र

नाबालिग लड़की से रेप, गर्भवती करने के मामले में कोर्ट ने आदमी को 20 साल की सजा

Deepa Sahu
8 Oct 2022 12:10 PM GMT
नाबालिग लड़की से रेप, गर्भवती करने के मामले में कोर्ट ने आदमी को 20 साल की सजा
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ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 14 साल की बच्ची के साथ बार-बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी आर अष्टुरकर ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत बलात्कार का दोषी पाया। आदेश 1 अक्टूबर को पारित किया गया था और शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया था। अतिरिक्त सरकारी वकील अश्विनी बी पाटिल-भामरे और कादम्बिनी खंडागले ने अदालत को बताया कि आरोपी पीड़िता के भाई का दोस्त था और वे पड़ोसी थे।
15 जनवरी 2015 की रात जब पीड़िता अकेली थी तब आरोपी उसके घर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि पहले मारपीट के बाद आरोपी ने एक महीने तक कई मौकों पर लड़की से बार-बार दुष्कर्म किया।
पीड़िता की मां को दुष्कर्म की खबर मिलने पर दर्ज कराई शिकायत
आखिरकार पीड़िता की मां को इस घटना के बारे में तब पता चला जब लड़की गर्भवती हो गई। अभियोजन पक्ष ने कहा कि जल्द ही एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि घटना के समय पीड़िता केवल 14 वर्ष की थी, और वह इतनी निर्दोष थी कि उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह आरोपी द्वारा किए गए कृत्य के कारण गर्भवती हो गई है।
जब उसके परिवार के सदस्यों ने उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान दिया, तो गर्भावस्था को समाप्त करने में भी बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि मुकदमे के दौरान उसने एक बच्चे को जन्म दिया था।
जज ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना राशि वसूल होने के बाद पीड़िता को मुआवजा दिया जाए और साथ ही मनोधैर्य योजना या सरकार की किसी अन्य पीड़ित मुआवजा योजना के तहत भी मुआवजा दिया जाए।
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