महाराष्ट्र

अदालत ने वाल्मीक कराड की जमानत याचिका खारिज की

Anurag
31 Aug 2025 7:59 PM IST
अदालत ने वाल्मीक कराड की जमानत याचिका खारिज की
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Beed बीड:कागे तालुका के मस्सजोग के सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड के मुख्य आरोपी वाल्मीक कराड की जमानत याचिका मकोका के तहत है। न्यायाधीश वी. एच. पटवाडकर ने शनिवार को याचिका खारिज कर दी। इस मामले में आरोपी की बरी करने की अर्जी पर अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलें पेश नहीं कीं। इसके अलावा, विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम अनुपस्थित थे और आरोपी के वकील बीमार थे। इन तीन मुख्य कारणों से शनिवार को मामले की सुनवाई नहीं हो सकी।
अब अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।
सरपंच संतोष देशमुख के भाई धनंजय देशमुख ने मीडिया को बताया कि आज की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। उन्होंने कहा, हम पिछले तीन महीनों से चार्ज फ्रेम (आरोप तय करने) का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जमानत और बरी करने की अर्जी दाखिल करने में समय बर्बाद हो रहा है। अब हमें उम्मीद है कि इन सभी अर्जी पर फैसला आने के बाद 10 सितंबर को आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस मामले की अहम कड़ी कृष्णा अंधाले अभी भी लापता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।
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