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महाराष्ट्र
ड्रग्स मामले में कोर्ट ने अभिनेता अरमान कोहली को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार
Deepa Sahu
24 Feb 2022 6:12 PM GMT
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एनडीपीएस की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को अभिनेता अरमान कोहली को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
मुंबई: एनडीपीएस की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को अभिनेता अरमान कोहली को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन्हें कथित तौर पर ड्रग्स रखने और खाने के आरोप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने गिरफ्तार किया था। अभिनेता की नियमित जमानत याचिकाएं पिछले मौकों पर विशेष अदालत और बॉम्बे उच्च न्यायालय दोनों द्वारा खारिज कर दी गई हैं।
कोहली ने हाल ही में अपने बीमार माता-पिता से मिलने के लिए 14 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। बाद में उन्होंने अदालत से दो दिन के लिए जमानत देने का अनुरोध किया। हालांकि, विशेष लोक अभियोजक अद्वैत सेठना द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए एनसीबी ने कहा कि आरोपी को व्यावसायिक मात्रा के कब्जे के लिए नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की एक संबंधित धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है।
संबंधित धारा में चिकित्सा आधार पर भी जमानत का प्रावधान नहीं है, एनसीबी ने तर्क दिया था कि जमानत आवेदन में उल्लिखित आधार आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ए ए जोगलेकर ने अभिनेता की जमानत याचिका खारिज कर दी।
कोहली को पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। अन्य लोगों के अलावा, उस पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27ए (अवैध तस्करी) और 29 (साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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