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महाराष्ट्र
Court ने इंश्योरेंस कंपनी को कैंसर मरीज को ₹66.5L देने का आदेश दिया
Kanchan Paikara
29 Nov 2025 6:49 AM IST

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Mumbai मुंबई : मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने एक इंश्योरेंस कंपनी को शहर के एक रहने वाले को ₹66.50 लाख देने का आदेश दिया है। कमीशन ने कहा कि कंपनी ने गलत तरीके से उसके विदेश में कैंसर के इलाज के क्लेम को खारिज कर दिया था। कमीशन ने माना कि इंश्योरेंस कंपनी गलत ट्रेड प्रैक्टिस अपनाने की दोषी है और दो महीने के अंदर पैसे देने का आदेश दिया, साथ ही मुआवजा और मुकदमे का खर्च भी देना होगा।यह फैसला कमीशन के प्रेसिडेंट समिंदरा आर सुर्वे और मेंबर समीर एस कांबले ने अक्टूबर के आखिर में सुनाया। शिकायत करने वाले आलोक राजेंद्र बेक्टर ने 2017 में अपने और अपने बेटे के लिए एक वर्ल्डवाइड मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी, जिसमें उन्हें ₹65 लाख का इंश्योरेंस क्लेम मिला था। उन्हें 1 अगस्त, 2018 को कैंसर का पता चला था, और शहर में शुरुआती इलाज के बाद, वे स्पेशल मेडिकल केयर के लिए US गए थे। उन्होंने पॉलिसी के तहत ज़रूरी बीमारी और विदेश में इलाज के बारे में इंश्योरेंस कंपनी को पहले से बता दिया था।उनका पहला क्लेम इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उन्होंने अस्थमा की अपनी पहले से मौजूद हिस्ट्री नहीं बताई थी।
इसके बाद, इंश्योरेंस कंपनी ने दिसंबर 2019 में पॉलिसी कैंसल कर दी, लेकिन बेक्टर ने इस फैसले को इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के सामने चुनौती दी। यह बॉडी सरकार ने पॉलिसी होल्डर्स के हितों की रक्षा के लिए बनाई थी। ओम्बड्समैन ने माना कि अस्थमा का कोलोरेक्टल कैंसर से कोई लेना-देना नहीं है, जो कोलन या रेक्टम को प्रभावित करता है, और इंश्योरेंस कंपनी को पहले के क्लेम का एक हिस्सा वापस करने का निर्देश दिया। इससे यह साबित हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी का पहले का कैंसलेशन गलत था, और शिकायत करने वाले को आखिरकार वापस कर दिया गया।इसके बाद बेक्टर ने एडवोकेट रोहित लालवानी के ज़रिए कंज्यूमर कमीशन का दरवाजा खटखटाया, जब इंश्योरेंस कंपनी ने मार्च 2019 और मार्च 2020 के बीच मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर रिसर्च सेंटर में अपने इलाज पर खर्च किए गए ₹88,34,560 के लिए उनका अगला क्लेम खारिज कर दिया।इंश्योरेंस कंपनी ने उनका क्लेम यह कहकर खारिज कर दिया कि पॉलिसी कुछ खास बीमारियों के लिए विदेश में इलाज की इजाज़त सिर्फ़ कैशलेस तरीकों से देती है, जहाँ पॉलिसी होल्डर बिना पहले पेमेंट किए इलाज करवा सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी सीधे बिल का पेमेंट करती है।
कंपनी ने दावा किया कि शिकायत करने वाली पॉलिसी विदेश में इलाज के मामले में रीइंबर्समेंट की इजाज़त नहीं देती, जिससे बेक्टर को कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करनी पड़ी।कमीशन ने इस बचाव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि इंश्योरेंस कंपनी ने खुद पॉलिसी कैंसिल कर दी थी, इसलिए शिकायत करने वाला कैशलेस इलाज की मंज़ूरी नहीं मांग सकता था। कमीशन को यह भी कोई सबूत नहीं मिला कि बेक्टर का अस्थमा उनके कैंसर से जुड़ा था, और यह उनके मेडिकल कवरेज पर कैसे असर डालता।कमीशन ने यह नतीजा निकाला कि बेक्टर को उस ज़रूरी समय पर पॉलिसी के फ़ायदों से गलत तरीके से वंचित रखा गया था जब उन्हें जान बचाने वाली मेडिकल केयर की ज़रूरत थी, जिससे उन्हें कैंसर के इलाज के दौरान पैसे का बोझ और मानसिक परेशानी हुई।इंश्योरर को 60 दिनों के अंदर ₹66.50 लाख देने का निर्देश दिया गया है, ऐसा न करने पर पेमेंट तक इस रकम पर 6% सालाना ब्याज लगेगा। इंश्योरेंस कंपनी को बेक्टर को मुआवज़े के तौर पर ₹30,000 और मुकदमे के खर्च के तौर पर ₹10,000 भी देने होंगे।
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