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मुंबई Mumbai: यहां की एक अदालत ने एक 22 वर्षीय व्यक्ति को एक महिला की ओर आंख मारकर और उसका हाथ पकड़कर उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में दोषी ठहराया है, लेकिन उसकी उम्र और उसके किसी आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उसे कोई सजा देने से इनकार कर दिया।मजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी ने कहा कि आरोपी मोहम्मद कैफ फकीर द्वारा किए गए अपराध के लिए उसे आजीवन कारावास से कम की सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी उम्र और उसके किसी आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उसे प्रोबेशन का लाभ दिया जाना चाहिए।
यह आदेश 22 अगस्त को पारित किया गया। अदालत ने कहा कि वह महिला को हुई मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न को नजरअंदाज नहीं कर सकती, लेकिन आरोपी को सजा देने से उसके भविष्य और समाज में उसकी छवि पर असर पड़ेगा।अदालत ने फकीर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने आदेश दिया कि फकीर को 15,000 रुपये का बांड भरने के बाद रिहा किया जाए और उसे बुलाए जाने पर प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।
अप्रैल 2022 में दक्षिण Mumbai के बायकुला पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार, महिला ने एक स्थानीय दुकान से किराने का सामान मंगवाया था और उसी दुकान पर काम करने वाला आरोपी उसे देने उसके घर आया था।आरोपी ने महिला से एक गिलास पानी मांगा और जब वह उसे दे रही थी, तो उसने कथित तौर पर उसके हाथ को गलत तरीके से छुआ और उसे आँख मारी। उसने आरोप लगाया कि किराने का सामान का बैग देते समय उसने दूसरी बार उसके हाथ को छुआ और फिर से उसे आँख मारी।
जब महिला ने शोर मचाया, तो आरोपी भाग गया। इसके बाद महिला ने अपने पति को घटना के बारे में बताया और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी ने दावा किया कि उसने गलती से महिला का हाथ छू लिया था और उसका शील भंग करने का कोई इरादा नहीं था।अदालत ने माना कि हालांकि घटना के समय केवल पीड़िता और आरोपी ही मौजूद थे, लेकिन सबूत और महिला का बयान आरोपी की मिलीभगत को साबित करने के लिए काफी मजबूत थे।
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Sanjna Verma
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