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महाराष्ट्र
7 साल की बच्ची के उत्पीड़न में दोषी करार, बलात्कार के आरोप से बरी
Saba Naaz
11 July 2025 7:53 PM IST

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Thane ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे की एक विशेष अदालत ने संतोष काशीनाथ शिंदे नाम के एक व्यक्ति को 2019 में सात साल की एक बच्ची का यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया है।
हालाँकि, अपर्याप्त सबूतों के कारण उसे बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध जैसे गंभीर आरोपों से बरी कर दिया गया। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, 4 जुलाई को दिए गए फैसले में, विशेष न्यायाधीश डी एस देशमुख ने शिंदे को 2019 में गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में बिताई गई अवधि के बराबर की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 28 अगस्त, 2019 को हुई थी। लड़की की माँ ने चितलसर पुलिस स्टेशन में एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि शिंदे ने बच्ची को अपने घर में बहला-फुसलाकर बुलाया और जब वह काम पर गई थी, तब उसके साथ यौन कृत्य किया।
अपराध की एक अन्य खबर में, महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी 17 वर्षीय रिश्तेदार के साथ बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ए डी हरने द्वारा सुनाए गए फैसले में आरोपी जीवन अशोक वडविंदे को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया।
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