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महाराष्ट्र
Commission ने विपक्ष के दावे को खारिज किया: कदम की उम्र 117 नहीं, 54 वर्ष है
Anurag
19 Oct 2025 7:38 PM IST

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Mumbai मुंबई: राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की पृष्ठभूमि में मतदाता सूचियों में त्रुटियों को लेकर छिड़े राजनीतिक विवाद के बीच, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोक्कालिंगम ने इस संबंध में विस्तृत तथ्य स्पष्ट किए हैं और सभी आरोपों का खंडन किया है।
14 अक्टूबर को विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की थी और विधानसभा क्षेत्रों की सूची में त्रुटियों के संबंध में एक बयान सौंपा था। इस दौरान उन्होंने कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए थे और मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने की मांग की थी। आयोग ने इस प्रतिनिधिमंडल द्वारा की गई सभी शिकायतों की जाँच के लिए एक तथ्यात्मक रिपोर्ट माँगी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर अब राज्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्टीकरण दिया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रेस और विपक्ष द्वारा लगाए गए कई आरोप आंशिक जानकारी पर आधारित हैं और मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। इसमें पारदर्शिता बरती जा रही है और किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है।
पंजीकरण प्रक्रिया वैध: आयोग
मतदाता पंजीकरण, नाम हटाना या सुधार केवल मतदाता पंजीकरण अधिकारियों द्वारा ही किया जाता है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मतदाता पंजीकरण के लिए आयोग के सुरक्षित पोर्टल का उपयोग किया जाता है। नए स्थान पर पंजीकरण के बाद, पिछले स्थान पर नाम हटाने की प्रक्रिया निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है, इसलिए एक ही नाम कुछ समय के लिए दो स्थानों पर दिखाई दे सकता है।
आयोग के निर्देश और उपाय
1 जुलाई, 2025 तक की अद्यतन मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है और आपत्तियों के लिए प्रकाशित कर दी गई है। 16 जुलाई, 2025 के आदेश के अनुसार, डुप्लिकेट नामों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्य प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए नियुक्त बूथ अधिकारियों की देखरेख में चल रहा है। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दल बूथ एजेंट नियुक्त करें।
राज्य में वर्तमान में लगभग 9.8 करोड़ मतदाता हैं।
राज्य में लगभग 9.8 करोड़ मतदाता हैं, जिन्हें लगभग 1 लाख मतदान केंद्रों में विभाजित किया गया है। मतदाता सूची में नामों का पंजीकरण, सुधार या विलोपन निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य में 288 ऐसे अधिकारी नियुक्त हैं, जो उप-विभागीय अधिकारी के पद के हैं। सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (तहसीलदार के पद के) उनके अधीन कार्यरत हैं। पूरी प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, आयोग के निर्देशों और कानूनी प्रक्रिया के अधीन है।
आपत्ति क्या है और तथ्य क्या है?
जयश्री गिरीश मेहता और मोहन नंदा बिस्लावा का नाम कई बार दिखाई देता है: दहिसर निर्वाचन क्षेत्र में जयश्री मेहता का नाम 27-12-2024 और 24-04-2025 को हटा दिया गया था और अब उनका नाम चारकोप निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक बार दिखाई देता है। मोहन बिस्लावा का नाम भांडुप और विक्रोली निर्वाचन क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर दिखाई देता था। हालाँकि, उनका नाम 9 अप्रैल और 15 अप्रैल 2025 को हटा दिया गया था और अब उनका नाम केवल भांडुप निर्वाचन क्षेत्र में ही दिखाई देता है।
गलत आयु रिकॉर्ड: शिकायत मिली थी कि कांदिवली पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में धनश्री कदम (उम्र 23) और दीपक कदम (उम्र 117) की आयु 54 वर्ष दर्शाई गई है। हालाँकि, अद्यतन सूची में दीपक कदम की आयु सही रूप से 54 वर्ष दर्ज है।
सुषमा गुप्ता का नाम एक ही सूची में विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देना: 12 अगस्त, 2025 को इस मामले के संज्ञान में आने के बाद, पालघर के जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निरीक्षण किया और संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारी के माध्यम से सुषमा गुप्ता का नाम सूची से हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए, जो एक से अधिक बार दिखाई दिया था, और 19 अगस्त, 2025 को उनका नाम हटा दिया गया।
नासिक में एक घर में 800 मतदाता: यह स्पष्ट किया गया कि मकान संख्या 3892 का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर है और इसमें कई आवासीय और गैर-आवासीय संरचनाएँ हैं, इसलिए 800 से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं।
बडनेरा (अमरावती) में मकान संख्या 0 वाले 450 मतदाताओं का रिकॉर्ड: यहाँ, नगरपालिका झुग्गी-झोपड़ियों वाले इलाकों में मकान संख्याएँ नहीं देती। इसलिए, आवेदन में 'मकान संख्या 0' दिखाया गया है।
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