महाराष्ट्र

सीएम शिंदे और मीरा -भायंदर मनपा आयुक्त ढोले की बढ़ सकती है मुश्किलें

Rani Sahu
25 Sep 2022 3:01 PM GMT
सीएम शिंदे और मीरा -भायंदर मनपा आयुक्त ढोले की बढ़ सकती है मुश्किलें
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मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मीरा -भाईंदर मनपा आयुक्त दिलीप ढोले (Commissioner Dilip Dhole) की मुश्किलें बढ़ सकती है.दिलीप ढोले की मनपा आयुक्त पद पर नियुक्ति को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है.दायर की गई याचिका में मीरा-भायंदर मनपा आयुक्त पद की नियुक्ति को नियम के विरुद्ध बताया गया है. दिलीप ढोले के आईएएस न होने के बावजूद उन्हे इस पद पर कैसे नियुक्त किया गया? याचिका में मुख्य सवाल पूछा गया है। समाजसेवक सेल्वराज शनमुगम ने न्यायालय में यह याचिका दायर की है. अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। इस याचिका में राज्य के सीएम, डिप्टी सीएम,मुख्य सचिव और मीरा -भायंदर मनपा आयुक्त को प्रतिवादी बनाया गया है.
क्या है याचिका?
राज्य सरकार के 4 मई, 2006 को एक अध्यादेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एमएमआर रीजन के अंतर्गत आने वाली मनपा का आयुक्त सिर्फ आईएएस अधिकारी होगा। लेकिन समय के साथ इन राजनेताओं ने अपनी सुविधा के अनुसार नियम में सुधार किए। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि मंत्री ने आईएएस अधिकारी के पद का फायदा लेने लिए एक गैर-आईएएस अधिकारी को मनपा का आयुक्त बनाया। याचिका में सीधे तौर पर तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे पर अपने राजनीतिक फायदे के लिए यह पद नियुक्त करने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा याचिका में यह भी पूछा गया है कि नगर विकास विभाग ने यह पद खाली न होने के बावजूद दिलीप ढोले का चयन कैसे किया? इसलिए हाईकोर्ट से ढोले की मनपा आयुक्त पद पर नियुक्ति अवैध करार देते हुए मनपा आयुक्त से तत्काल हटाने की मांग की है.
कौन हैं दिलीप ढोले
दिलीप ढोले मुख्यमंत्री शिंदे के काफी करीबी माने जाते है.राज्य में साल 2014 से 19 तक तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकारी अधिकारी थे इसके बाद कुछ समय के लिए उन्हें जीएसटी विभाग में भेज दिया गया था इसके बाद कोरोना काल के दौरान साल 2020 में ढोले को मीरा -भायंदर लोगों के लिए काम करने के लिए भेजा गया था जिसके बाद उन्हें वर्ष 2021 में उन्हें मनपा का आयुक्त नियुक्त किया गया जबकि वे आईएएस अधिकारी नहीं है वे इस नियम में नहीं बैठते है.
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