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चर्च विवाह प्रमाणपत्र आधार के लिए मान्य नहीं, हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

चर्च विवाह प्रमाणपत्र आधार के लिए मान्य नहीं है। यह बात तब सामने आई जब आधार से जुड़े एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में ईसाई महिलाओं ने आधार कार्ड में अपना नाम बदलवाने के दौरान आ रही "चुनौतियों" का जिक्र किया है। महिलाओं का कहना है कि उन्हें अपने आधार कार्ड में नाम बदलवाने में दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि चर्च विवाह प्रमाणपत्र आधार के लिए एक वैध दस्तावेज नहीं है।
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