महाराष्ट्र

होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के लिए छोटा राजन को ठहराया गया दोषी

Sanjna Verma
30 May 2024 11:47 AM GMT
होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के लिए  छोटा राजन को ठहराया गया दोषी
x
मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर छोटा राजन को 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के लिए दोषी ठहराया। अदालत संभवतः आज दिन में सजा सुना सकती है। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश ए.एम. पाटिल ने राजन को दोषी ठहराया।जया शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालिक थीं। उन्हें छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली के लिए कॉल आ रहे थे। 4 मई, 2001 को उनके होटल के अंदर गिरोह के दो स
दस्यों ने उनकी गोली मारकर ह
त्या कर दी थी। धमकियों के चलते महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई थी। हालांकि, हत्या से दो महीने पहले उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी।
अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया में गिरफ्तारी के बाद भारत लाए जाने के बाद छोटा राजन फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, दो शूटरों ने जया शेट्टी की गोली मारकर हत्या की थी। होटल के मैनेजर और एक कर्मचारी ने शूटरों का पीछा किया और उनमें से एक को पकड़ लिया था।छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निकालजे है। वह पिछले साल तब सुर्खियों में आया था जब उसने फिल्म निर्माता हंसल मेहता और वेब सीरीज 'स्कूप' के निर्माता मैचबॉक्स शॉट्स एलएलपी के मालिकों के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट (एचसी) का दरवाजा खटखटाया था।
अपने मुकदमे में राजन ने फिल्म निर्माता द्वारा उसकी तस्वीर और आवाज का इस्तेमाल किए जाने पर आपत्ति जताई थी। उसे इस बारे में अपनी पत्नी से पता चला जब उसने सीरीज का ट्रेलर देखा। राजन के अनुसार, यह उसके अधिकारों का उल्लंघन था, क्योंकि फिल्म निर्माता ने उसकी अनुमति नहीं ली थी।उन्होंने अदालत से निर्माताओं को इस सीरीज़ को रिलीज़ करने से स्थायी रूप से रोकने का आग्रह किया था। नेटफ्लिक्स सीरीज़ पत्रकार जिग्ना वोरा की कहानी पर आधारित थी, जिस पर एक साथी पत्रकार ज्योतिर्मय डे (जे डे) की हत्या का आरोप लगाया गया था। 2018 में, वोरा को मामले में बरी कर दिया गया, जबकि छोटा राजन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
Next Story