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फाइल फोटो
जनता से रिस्ता वेबडेसक | मुंबई की एक स्पेशल सीबीआई अदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर छोटा राजन को हत्या की कोशिश के एक मामले में बरी कर दिया। इस मामले में छोटा राजन पर दो पुलिसवालों से बुरा बर्ताव करने और उनपर हमला का आरोप लगा था। छोटा राजन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या की कोशिश) और धारा 353 के तहत केस दर्ज किया गया था।
सीबीआई की अदालत में मौजूद स्पेशल जज एटी वानखेड़े ने इस मामले में छोटा राजन को बरी किया। इस केस से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि इस केस के ज्यादातर गवाह लापता थे और यहां तक कि केस से जुड़े रिकॉर्ड भी गुम हो गए थे
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मुंबई पुलिस से इस केस की जांच अपने हाथ में ली थी। सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया था। सीबीआई ने कहा था कि इस केस से जुड़े कागजात गायब हैं और गवाह भी लापता हैं।
हालांकि, कोर्ट ने एजेंसी से कहा था कि वो जांच को जारी रखे। बता दें कि साल 1983 में पुलिस ने एक टैक्सी को रोका था। इस टैक्सी में राजन और उसके सहयोगी शराब की तस्करी कर रहे थे। दो पुलिसवालों ने जब टैक्सी को रोकने की कोशिश की थी तब राजन ने गिरफ्तार होने से पहले उनपर चाकू से हमला किया था। इसी मामले में वो बरी हो गया है।