महाराष्ट्र

देशमुख की जमानत पर रोक बढ़ाने के लिए सीबीआई ने होीकोर्ट का रुख किया

Rani Sahu
20 Dec 2022 6:01 PM GMT
देशमुख की जमानत पर रोक बढ़ाने के लिए सीबीआई ने होीकोर्ट का रुख किया
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मुंबई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को जमानत देने के आदेश पर रोक को तीन जनवरी तक बढ़ाने के लिये मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) का रुख किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह सीबीआई की अर्जी पर बुधवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की एकल पीठ ने 12 दिसंबर को मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता देशमुख (73) को जमानत दे दी, लेकिन कहा था कि आदेश 10 दिनों के बाद प्रभावी होगा, क्योंकि सीबीआई ने शीर्ष अदालत में इसे चुनौती देने के लिए समय मांगा था।
जांच एजेंसी ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की, लेकिन याचिका पर सुनवाई जनवरी 2023 में होगी क्योंकि सर्दियों की छुट्टी के कारण अदालत बंद है। मंगलवार को सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने पूर्व में लगाई गई रोक को न्यायमूर्ति कार्णिक से तीन जनवरी तक बढ़ाने का अनुरोध किया। देशमुख के वकील अनिकेत निकम ने इसका विरोध किया और कहा कि शीर्ष अदालत में एक अवकाशकालीन रजिस्ट्रार उपलब्ध हैं। इस पर न्यायमूर्ति कार्णिक ने कहा कि अदालत बुधवार को सीबीआई की अर्जी (रोक की अवधि बढ़ाने के अनुरोध) पर सुनवाई करेगी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद राकांपा नेता देशमुख पिछले साल नवंबर से जेल में हैं। इसी साल अप्रैल में सीबीआई ने उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। अक्टूबर में, उच्च न्यायालय ने कथित धन शोधन से संबंधित ईडी के मामले में उन्हें जमानत दे दी थी।
देशमुख के पूर्व निजी सचिव को मिली जमानत
होईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के पूर्व निजी सचिव संजीव पलांडे को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े धन शोधन के एक मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एन जे जमादार की एकल पीठ ने पलांडे को जमानत प्रदान की, जो जून 2021 में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल में हैं। हालांकि, पलांडे जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वह भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले का सामना कर रहे हैं, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है। ईडी ने उच्च न्यायालय से जमानत देने के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, जिसे खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने इस साल अक्टूबर में ईडी के मामले में देशमुख को जमानत दी थी।
Source : Hamara Mahanagar
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