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महाराष्ट्र
किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: High Court
Anurag
19 July 2025 5:34 PM IST

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Nagpur नागपुर:अनचाहा गर्भ हमेशा एक महिला के लिए कष्टदायक होता है। इसलिए, उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। एक महिला को अपने जीवन के बारे में आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है, यह बात मुंबई उच्च न्यायालय, नागपुर के न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे और सचिन देशमुख की पीठ ने एक मामले पर दिए गए फैसले में कही।
एक नाबालिग लड़की, जो अपने पिता के मामा द्वारा उसकी अज्ञानता का फायदा उठाकर बलात्कार के बाद गर्भवती हो गई थी, ने उच्च न्यायालय से गर्भपात की अनुमति मांगी थी। उसने कहा था कि वह किसी पुरुष रिश्तेदार का बच्चा नहीं चाहती। न्यायालय ने उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए पीड़ित लड़की के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। यह निर्णय देते समय मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा गया।
पीड़िता 13 वर्ष की है और वाशिम जिले की निवासी है। उसके गर्भ में 26 सप्ताह का बच्चा है। मेडिकल बोर्ड ने 16 जुलाई को न्यायालय को रिपोर्ट दी और अपनी राय दी कि पीड़िता गर्भपात के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ है। इसमें यह भी कहा गया है कि गर्भपात प्रक्रिया के दौरान जानलेवा जटिलताओं की संभावना को देखते हुए, गर्भपात के लिए पीड़िता और उसके माता-पिता की सहमति आवश्यक है। इसलिए, पीड़िता और उसके माता-पिता ने संबंधित सहमति दे दी। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता सोनिया गजभिये ने पैरवी की।
पुलिस में दर्ज शिकायत इस प्रकार है:
एक दिन पीड़िता घर पर अकेली थी। उसके माता-पिता खेत गए थे। वह चारपाई पर बैठकर टीवी देख रही थी। पुलिस शिकायत में कहा गया है कि इसी दौरान आरोपी वहाँ पहुँचा और उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया। अनसिंह पुलिस ने 2 जुलाई, 2025 को आरोपी के खिलाफ बलात्कार और अन्य संबंधित अपराधों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
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