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'उन' छह लोगों की 'जाति वैधता' रद्द करें; Tribal Forum की मांग

Amravati अमरावती: सुप्रीम कोर्ट ने 'मन्नेरवारलू' जनजाति के विवेक कुमार अडपोड और 'कोली महादेव' जनजाति के सचिन धोत्रे के जाति वैधता प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। संगठन 'ट्राइबल फोरम' ने दावा किया है कि इन दोनों के परिवार में छह और लोगों के पास 'जाति वैधता' प्रमाण पत्र हैं और मांग की है कि उन्हें भी रद्द किया जाए। इस संबंध में, पुणे स्थित 'आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान' के आयुक्त को एक ज्ञापन भेजा गया है।
बयान में उल्लेख किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने, विवेक कुमार बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (सिविल अपील संख्या 3089/2026) तथा सचिन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (सिविल अपील संख्या 3090/2026) के मामलों में अपने संयुक्त फैसले में, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 25 फरवरी 2026 को उनके फर्जी जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। अपीलकर्ताओं ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वे भविष्य में अपनी जाति के दावे के आधार पर किसी भी लाभ का दावा नहीं करेंगे। अपीलकर्ताओं ने मेडिकल कोर्स पूरा कर लिया है और अंतिम परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली है। इसे ध्यान में रखते हुए, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत यह निर्णय अपीलकर्ताओं के पक्ष में दिया गया है। यह निर्णय केवल उन्हीं तक सीमित है। यह किसी अन्य व्यक्ति पर लागू नहीं होगा।





