महाराष्ट्र

2025-26 का बजट नियम: आयकरदाता, बिहार, 'गिग' श्रमिकों के लिए पर्याप्त प्रावधान

Usha dhiwar
2 Feb 2025 6:28 AM GMT
2025-26 का बजट नियम: आयकरदाता, बिहार, गिग श्रमिकों के लिए पर्याप्त प्रावधान
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Maharashtra महाराष्ट्र:हर बजट में कुछ खास लाभार्थियों और क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। शनिवार, 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया वित्त वर्ष 2025-2026 का बजट इस नियम का थोड़ा अपवाद था। बजट में मध्यम वर्ग के करदाताओं, बिहार, छोटे और मध्यम उद्यमों और स्टार्ट-अप, परमाणु ऊर्जा और बीमा क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, गिग वर्कर्स, कैंसर रोगियों, मोबाइल और इलेक्ट्रिक बैटरी निर्माण जैसे व्यक्तियों और क्षेत्रों के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।

देश की जीडीपी वृद्धि दर बढ़ जाती है या स्थिर हो जाती है, लेकिन आम आदमी की आय नहीं बढ़ती है। कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है, लेकिन यह मजदूरी में नहीं दिखता है। बुनियादी ढांचे में निवेश की घोषणा की जाती है, लेकिन विकास स्थिर रहता है। इस विरोधाभास का कोई समाधान खोजने के लिए, सरकार ने मध्यम वर्ग के हाथों में अधिक खेल का पैसा रखने का रास्ता अपनाया है। सरकार को उम्मीद है कि उनकी आयकर छूट सीमा बढ़ाने से मांग और खर्च को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, ऐसा करते समय, सरकार को इस बात का जवाब नहीं मिला है कि उच्च ब्याज दरों और मुद्रास्फीति की दो बाधाओं के बारे में क्या करना है। उभरती अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग लेकिन वास्तव में असंगठित गिग वर्कर्स को सहारा देते हुए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों और बीमा क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के लिए पूरी तरह खोलकर उन्हें सरकार के जुए से मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। भविष्य में सरकार हरित ऊर्जा, स्टार्ट-अप, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देते हुए इस बात का ध्यान रख रही है कि उन्हें ऋण की उपलब्धता में कोई बाधा न आए। साथ ही, यह भी स्वीकार करती है कि पूंजीगत व्यय में कटौती करते हुए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अत्यधिक जोर दिए जाने के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए हैं।
गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं को 'वास्तविक लाभार्थी' मानने वाली इस सरकार ने पिछले दो वर्षों और तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट को पेश करते हुए स्पष्ट रूप से दिशा और प्राथमिकताएं बदल दी हैं।
वेतनभोगी कर्मचारियों को कर में राहत, लेकिन…
● 12 लाख 75 हजार रुपये की वार्षिक आय पर शून्य कर
●वित्त मंत्री ने 'धारा 87ए' के ​​तहत उपलब्ध कर छूट की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया है। कर-मुक्त आय सीमा में वृद्धि केवल 3 लाख रुपये से बढ़कर 4 लाख रुपये हो गई है।
● इसलिए, नई कर प्रणाली में 4 लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर का संशोधित कर ब्रैकेट पेश किया गया है।
● वेतनभोगी कर्मचारियों की आय 12 लाख 75 हजार रुपये से एक रुपये भी बढ़ने पर कर का बोझ काफी बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि वार्षिक आय 12 लाख 76 हजार रुपये है, तो कर देयता बढ़कर 62,000 रुपये हो जाएगी।
● अन्य करदाताओं को 75,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ नहीं मिलेगा।
यह जनता का बजट है। इससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा। इससे निवेश और विकास को कई गुना बढ़ावा मिलेगा। बजट आमतौर पर सरकार की आय बढ़ाने के लिए होते हैं। लेकिन निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया यह बजट नागरिकों की जेब भरने वाला है। देश के युवाओं के लिए कई क्षेत्रों के दरवाजे खुल गए हैं जो 'विकसित भारत' के वादे को पूरा कर रहे हैं। किसानों के लिए बजट में की गई घोषणाएं कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी होंगी।
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