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बॉम्बे सेशंस कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज की
बॉम्बे सेशंस कोर्ट ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस साल फरवरी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता को गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत में है और फिलहाल यहां एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जांच एजेंसी ने, हालांकि, दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज मामले को एक विधेय अपराध मानते हुए जमानत का विरोध किया।
न्यूज़ क्रेडिट :- लोकमत टाइम्स
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