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दिल्ली: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अबॉर्शन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी महिला को ये अधिकार है कि वो गर्भ रखना चाहती है या नहीं।
फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि
याचिकाकर्ता महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे को गंभीर समस्याएं हैं तो वो गर्भपात करा सकती है। यह पूरी तरह से उसका फैसला होगा ना कि मेडिकल बोर्ड का।
मोडिकल बोर्ड की ओर से कहा गया था कि
इस मामले में मोडिकल बोर्ड की ओर से कहा गया था कि भले ही भ्रूण में असामान्यताएं हैं लेकिन इसे खत्म नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था लगभग अपने अंतिम चरण में है।
अधिकार सिर्फ याचिकाकर्ता महिला का
हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि भ्रूण में असामान्यता दिख रही हैं तो गर्भावस्था की अवधि कोई मायने नहीं रखतीं। ऐसी स्थिति में गर्भ रखना है या नहीं ये चुनने का अधिकार सिर्फ याचिकाकर्ता महिला का है