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Bombay हाईकोर्ट ने शिवसेना चुनाव विवाद पर फैसला सुरक्षित रखा
Shiddhant Shriwas
11 Dec 2024 3:34 PM GMT
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Bombay बॉम्बे : हाईकोर्ट ने शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर द्वारा दायर चुनाव याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में शिवसेना (एकनाथ शिंदे) गुट के रविंद्र वायकर की मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा क्षेत्र में जीत को चुनौती दी गई है। वायकर ने 48 वोटों के मामूली अंतर से चुनाव जीता था। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संदीप मार्ने ने याचिका में टेंडर वोटों को मुख्य मुद्दा बताया। कीर्तिकर का दावा है कि टेंडर वोटों की संख्या 333 थी, जिसमें से 120 कथित रूप से गायब या गिने नहीं गए। टेंडर वोट तब डाले जाते हैं, जब किसी मतदाता को पता चलता है कि उसके नाम पर किसी और ने पहले ही वोट दे दिया है। भारतीय चुनाव अधिनियम के अनुसार, इन वोटों को फॉर्म 17-बी में दर्ज किया जाता है और बैलेट पेपर के माध्यम से जमा किया जाता है। कीर्तिकर के अधिवक्ता प्रदीप पाटिल और अमित करांडे ने तर्क दिया कि पुनर्मतगणना के अनुरोध के बावजूद इसे अस्वीकार कर दिया गया।
उन्होंने टेंडर वोटों के गायब होने, मतगणना एजेंटों के लिए प्रतिबंधित पहुंच और मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल सहित अनियमितताओं का आरोप लगाया। कथित तौर पर इन चिंताओं को संबोधित करते हुए एक एफआईआर इस मुद्दे को उठाए जाने के 12 दिन बाद दर्ज की गई थी। दूसरी ओर, वाईकर का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अनिल सखारे ने कहा कि याचिका में पर्याप्त सबूतों का अभाव है। सखारे ने कहा, "याचिकाकर्ता ने यह साबित नहीं किया है कि टेंडर किए गए वोट किस तरह से रिटर्निंग कैंडिडेट के पक्ष में थे?" उन्होंने अदालत से विशिष्ट पुष्टि के अभाव में याचिका को खारिज करने का आग्रह किया। वाईकर के 4,52,644 वोटों के मुकाबले 4,52,596 वोट हासिल करने वाले कीर्तिकर ने चुनाव परिणामों को अमान्य करने की मांग की है। अदालत प्रस्तुत तर्कों की समीक्षा करने के बाद अपना फैसला सुनाएगी।
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Shiddhant Shriwas
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