महाराष्ट्र

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जनवरी में होने वाली IIT JEE की मुख्य परीक्षा टालने से इनकार कर दिया

Teja
11 Jan 2023 9:09 AM GMT
बॉम्बे हाईकोर्ट ने जनवरी में होने वाली IIT JEE की मुख्य परीक्षा टालने से इनकार कर दिया
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को इस महीने होने वाली भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की जेईई मेन्स परीक्षा को टालने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ ने कहा कि एक जनहित याचिका के जवाब में अखिल भारतीय परीक्षा को स्थगित करना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे आईआईटी के लाखों उम्मीदवार प्रभावित होंगे।

जनहित याचिका बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभा सहाय द्वारा दायर की गई थी, जो चाहती थीं कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मेन्स को मार्च तक के लिए टाल दिया जाए। याचिका में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की 15 दिसंबर की अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसमें परीक्षा को 24 जनवरी से 31 जनवरी, 2023 के बीच शेड्यूल किया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि शेड्यूल की घोषणा बहुत कम समय में की गई थी। सहाय ने कहा कि पूर्व में परीक्षा की तारीखों की घोषणा तीन या चार महीने पहले कर दी जाती थी, जिससे छात्रों को तैयारी का समय मिल जाता था। हाईकोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया।

"यदि जनवरी की परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्देश देते हुए आज कोई आदेश पारित किया जाता है, तो इसका भविष्य की परीक्षाओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जनवरी की परीक्षा आयोजित करने से उत्तरदाताओं को रोकने के लिए असाधारण परिस्थितियाँ मौजूद नहीं हैं। लाखों छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, "अदालत ने कहा। एनटीए की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जनहित याचिका का विरोध किया।




CREDIT NEWS:MID -DE

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