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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी का आदेश रद्द किया, राकांपा नेता के मंडल को घाटकोपर मैदान में छठ पूजा की मंजूरी
Teja
28 Oct 2022 12:08 PM GMT
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें घाटकोपर के एक मैदान में एक संगठन को छठ पूजा करने के लिए पहले दी गई अनुमति को रद्द कर दिया गया था। संगठन का नेतृत्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की पूर्व पार्षद राखी जाधव कर रही हैं।छठ पूजा का आयोजन 30-31 अक्टूबर को मुंबई के घाटकोपर के आचार्य अत्रे मैदान में होना है। बीएमसी ने जाधव के नेतृत्व वाले संगठन श्री दुर्गा परमेश्वरी सेवा मंडल को महोत्सव आयोजित करने की दी गई अनुमति को रद्द कर दिया था।
बीएमसी के अनुसार, परमेश्वरी सेवा मंडल के मैदान के अनुरोध पर आवंटन के लिए विचार नहीं किया गया क्योंकि वे अग्निशमन विभाग, स्थानीय पुलिस स्टेशन और यातायात पुलिस से आवश्यक एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्रदान करने में असमर्थ थे।
बीएमसी ने अदालत को बताया कि परमेश्वरी सेवा मंडल समय पर दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पा रहा था, इसलिए उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया।
उल्लेख करने के लिए, नागरिक निकाय ने बाद में अटल सामाजिक संस्कृति सेवा प्रतिष्ठान को अनुमति दी थी, जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व पार्षद भालचंद्र शिरसत द्वारा समर्थित एक संगठन है। बीएमसी ने कहा कि चूंकि अटल सामाजिक संस्कृति सेवा प्रतिष्ठान ने समय पर दस्तावेज जमा कर दिए थे, इसलिए उसे उत्सव आयोजित करने की अनुमति दी गई थी।
इसके बाद जाधव ने बीएमसी के आदेश को रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
अब, बॉम्बे HC ने BMC के आदेश को रद्द कर दिया है। एचसी ने बीएमसी के उस आदेश को भी खारिज कर दिया जिसमें अटल सामाजिक संस्कृति सेवा प्रतिष्ठान को छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी।
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