महाराष्ट्र

बॉम्बे हाई कोर्ट, लोकल ट्रेनों में केवल उन्हीं लोगों को अनुमति देना गैरकानूनी है जिनके पास पूर्ण कोविड टीकाकरण है

Aariz Ahmed
22 Feb 2022 3:56 PM GMT
बॉम्बे हाई कोर्ट, लोकल ट्रेनों में केवल उन्हीं लोगों को अनुमति देना गैरकानूनी है जिनके पास पूर्ण कोविड टीकाकरण है
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जो लोग टीकाकरण पूरा नहीं करते हैं उन्हें मुंबई की लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति नहीं है। इसके खिलाफ आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने आज कहा कि महाराष्ट्र सरकार का 2021 का आदेश जिसमें केवल उन लोगों को जिन्हें कोविड के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाया गया है, लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दी गई है, 'अवैध' है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आदेश नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकार से मामले में अपनी भूमिका स्पष्ट करने को कहा था। सरकार ने आज अदालत में अपनी भूमिका स्पष्ट की। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वह 25 फरवरी से पहले इस पर फैसला ले लेगी। संभव है कि बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लेने के बाद इस नियम को वापस लिया जा सकता है।

बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा कि सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे द्वारा हस्ताक्षरित तीन आदेश, आपदा प्रबंधन नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट रूप से अलग थे।

सरकार के वकील अनिल अंतूरकर ने मंगलवार को अदालत को बताया कि तीन लंबित आदेश (15 जुलाई, 10 अगस्त और 11 अगस्त, 2021 को जारी) को वापस ले लिया गया है. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों की भावना में, तीनों आदेश वापस लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि 25 फरवरी को राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसके बाद नए निर्देश जारी किए जाएंगे.

पीठ ने कहा कि सोमवार को मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों की संख्या 20 महीने में सबसे कम थी. पीठ ने कहा, "हमें उम्मीद और विश्वास है कि राज्य कार्यकारी समिति 25 फरवरी को कोविड-19 के मामलों में गिरावट के रुझान को देखते हुए उचित फैसला करेगी।"

कोर्ट ने कहा कि सरकार को उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है. सरकार का कहना है कि वह 25 फरवरी को होने वाली बैठक में इस पर फैसला लेगी। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

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