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महाराष्ट्र
एनआईटी प्लॉट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीएम एकनाथ शिंदे को दी राहत
Rani Sahu
22 Dec 2022 8:22 AM GMT

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नागपुर ; बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (NIT) प्लॉट मामले में सीएम एकनाथ शिंदे को राहत दी है. शासन के नगरीय विकास विभाग ने 16 दिसंबर को जमीन निजी व्यक्ति को हस्तांतरित करने के आदेश को रद्द कर फिर से झुग्गीवासियों को जमीन उपलब्ध करायी.
''गंभीर मामला है। महा विकास अघाड़ी की आज सुबह बैठक हुई और इस मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई. नागपुर खंडपीठ द्वारा पारित स्थगन आदेश गंभीर है। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने इस मामले में तब हस्तक्षेप किया जब यह विचाराधीन मामला था। हम इसके खिलाफ हैं। फैसला लेने वाले नगर विकास विभाग के मंत्री अब मुख्यमंत्री हैं। इसलिए अगर सरकार की ओर से याचिका पेश की जाती है तो हस्तक्षेप की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि वे निर्णय लेने वाले हैं, '' ठाकरे ने कहा।
''राजनीतिक हस्तक्षेप अनुचित है और उनका (सीएम) पद पर बने रहना उचित नहीं है। विधान परिषद में विपक्ष के हमारे नेता कल इस मुद्दे को उठाएंगे, '' ठाकरे ने कहा।
{जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरलहो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।}
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