- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- Bombay हाईकोर्ट ने...
महाराष्ट्र
Bombay हाईकोर्ट ने शिवसेना (UBT) नेता की याचिका पर 4 सप्ताह का समय दिया
Harrison
2 Sep 2024 9:24 AM GMT
x
Mumbai मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को एकनाथ शिंदे गुट के नेता रवींद्र वायकर को शिवसेना (यूबीटी) उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर की याचिका पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। अमोल कीर्तिकर ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में मुंबई के उत्तर-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से अपने निर्वाचन को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति संदीप मार्ने ने 29 जुलाई को वायकर को नोटिस जारी किया था। सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सखारे वायकर की ओर से पेश हुए और कीर्तिकर की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। वायकर को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय देते हुए उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर के लिए तय की है।
कीर्तिकर ने 16 जुलाई को चुनाव याचिका दायर की थी और उच्च न्यायालय से वायकर के मुंबई उत्तर-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में निर्वाचन को रद्द करने और उसे “अमान्य” घोषित करने का आग्रह किया था। कीर्तिकर ने आगे मांग की है कि उन्हें उक्त निर्वाचन क्षेत्र से विधिवत निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया जाए। उनकी याचिका में दावा किया गया है कि उन्होंने मतगणना के दिन ही मतों की पुनर्गणना की मांग की है, क्योंकि इसमें विसंगति थी।
कीर्तिकर वाइकर से 48 वोटों के मामूली अंतर से हार गए थे। वाइकर 452,644 वोटों से जीते, जबकि कीर्तिकर को 452,596 वोट मिले।याचिका में दावा किया गया है कि मतगणना प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए नियुक्त चुनाव अधिकारियों की ओर से कई स्पष्ट और गंभीर चूकें हुईं, जिसके परिणामस्वरूप चुनाव के परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुए हैं।कीर्तिकर की याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतगणना के समय रिटर्निंग अधिकारी ने "अत्यधिक जल्दबाजी और स्पष्ट मनमानी" दिखाई। कीर्तिकर ने अदालत से उनकी याचिका पर सुनवाई करते समय पूरी मतगणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी तलब करने की मांग की।
Tagsबॉम्बे हाईकोर्टशिवसेना नेता रविंद्र वायकरBombay High CourtShiv Sena leader Ravindra Vaikarजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज का ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsChhattisgarh NewsHindi NewsInsdia NewsKhabaron Ka SisilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaper
Harrison
Next Story