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महाराष्ट्र
Bombay हाईकोर्ट ने की गई कार्रवाई का विवरण देने का निर्देश दिया
Harrison
6 Aug 2024 1:26 PM GMT
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Mumbai मुंबई: सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया गया कि कल्याण-डोंबिवली में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली 118.18 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। कल्याण के तहसीलदार ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि उनकी भूमि पर अवैध निर्माण हैं और अतिक्रमण हटाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हलफनामे के साथ रिपोर्ट केडीएमसी ने निवासी हरिश्चंद्र म्हात्रे की जनहित याचिका के जवाब में पेश की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि केडीएमसी और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि पर 1.65 हेक्टेयर से अधिक अवैध निर्माण मौजूद हैं। हाई कोर्ट ने 24 जनवरी को केडीएमसी को निर्देश दिया था कि वह न केवल अपने शहर की सीमा में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को ध्वस्त करे, बल्कि भविष्य में ऐसा होने से रोकने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए। तहसीलदार ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि अवैध निर्माणों को हटाने के लिए सभी अनुमेय कदम उठाए जा रहे हैं। इसने गांव स्तर पर अपने सभी अधिकारियों और केंद्रीय अधिकारियों को कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने कहा कि हलफनामे में केवल अवैध संरचनाओं के अस्तित्व का उल्लेख है और की गई कार्रवाई का उल्लेख नहीं है।
इसलिए, अदालत ने उप मंडल अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि 20 मार्च से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। पीठ ने कहा, "कौन सा क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त किया गया है और कितने अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं।" इसने दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) ने मार्च में पीठ को सूचित किया था कि उसने अपने अधिकार क्षेत्र में आठ अवैध इमारतों की पहचान की है और उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को पीठ ने पूछा कि क्या निगम ने इन संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया है। इस पर केडीएमसी के अधिवक्ता एएस राव ने कहा कि उन्होंने उन निवासियों को नोटिस जारी किए हैं जिन्होंने परिसर खाली करने से इनकार कर दिया था। इसलिए, उन्होंने पुलिस को परिसर खाली कराने के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अनुरोध भेजा है ताकि वे इमारतों को ध्वस्त कर सकें। हाईकोर्ट ने केडीएमसी को हलफनामा दाखिल कर "न केवल इन संरचनाओं के संबंध में, बल्कि उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली अन्य अवैध संरचनाओं के संबंध में भी कार्रवाई के चरण" बताने को कहा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्रीराम कुलकर्णी ने कहा कि चूंकि बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है, इसलिए अधिकारियों को निर्माणाधीन संरचनाओं और उनकी प्रकृति को दर्शाने वाला एक चार्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। कुलकर्णी ने कहा, "अन्यथा यह एक सतत प्रक्रिया होगी।"
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