महाराष्ट्र

बॉम्बे एचसी ने ईईएच में खुले मैनहोल को 'मौत का जाल' बताया; बीएमसी को 28 नवंबर तक उन्हें कवर करने का दिया निर्देश

Deepa Sahu
22 Nov 2022 3:39 PM GMT
बॉम्बे एचसी ने ईईएच में खुले मैनहोल को मौत का जाल बताया; बीएमसी को 28 नवंबर तक उन्हें कवर करने का दिया निर्देश
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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को शहर में खुले मैनहोलों को "मौत का जाल" करार देते हुए गंभीरता से लिया और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को इन्हें तुरंत बंद करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की खंडपीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें शहर की सड़कों पर गड्ढों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर चिंता जताई गई थी।
ईईएच के सर्विस रोड पर खुले 300 मैनहोल
मंगलवार को याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील रूजू ठक्कर ने बताया कि ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की सर्विस रोड पर लगभग 300 खुले मैनहोल थे। उन्होंने दावा किया कि हालांकि अधिकारियों के पास कई शिकायतें दर्ज की गई हैं, लेकिन एक भी मैनहोल को कवर नहीं किया गया है।
पीठ ने इसके बाद बीएमसी के वकील अनिल सखारे से यह सत्यापित करने को कहा कि क्या यह सच है। अदालत ने कहा कि वह 28 नवंबर तक सभी खुले मैनहोल को कवर करना चाहती है और नगर निकाय को 1 दिसंबर को एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ठक्कर ने हाल ही की एक घटना का हवाला दिया जहां एक महिला वसई में एक खुले मैनहोल में गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई।
वसई विरार निगम की ओर से पेश अधिवक्ता स्वाति सागवेकर ने तब कहा कि केवल कुछ ही मैनहोल खुले थे और ये तीन फीट से कम गहरे थे। इस पर मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने टिप्पणी की, "तो तीन फीट खुले मैनहोल मौत का जाल नहीं हैं?" अदालत ने कहा, "अगर कोई मरता नहीं है, तो भी लोग खुद को फ्रैक्चर कर सकते हैं।"
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