महाराष्ट्र

बॉम्बे HC ने पुलिस से Mihir Shah की 'अवैध' गिरफ्तारी से रिहाई की याचिका पर जवाब मांगा

Payal
21 Aug 2024 12:05 PM GMT
बॉम्बे HC ने पुलिस से Mihir Shah की अवैध गिरफ्तारी से रिहाई की याचिका पर जवाब मांगा
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Mumbai,मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले BMW hit-and-run cases के मुख्य आरोपी मिहिर शाह और उसके ड्राइवर राजर्षि बिदावत द्वारा दायर याचिकाओं पर पुलिस से जवाब मांगा, जिसमें तत्काल रिहाई की मांग की गई है और दावा किया गया है कि उनकी गिरफ्तारी "अवैध" थी। शाह को 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, दो दिन पहले उसने कथित तौर पर मुंबई के वर्ली इलाके में अपनी बीएमडब्ल्यू कार से दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिसमें कावेरी नखवा (45) की मौत हो गई थी और उसका पति प्रदीप घायल हो गया था। दुर्घटना के समय कार में मौजूद उसके ड्राइवर बिदावत को भी कथित दुर्घटना के दिन गिरफ्तार किया गया था।
दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। पिछले हफ्ते हाई कोर्ट में दायर अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं में शाह और बिदावत ने दावा किया कि उनकी हिरासत अवैध थी और उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। दोनों याचिकाएं बुधवार को न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आईं। अदालत ने पुलिस को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 29 अगस्त को तय की। शाह ने याचिका में स्थानीय अदालत द्वारा पारित उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें उन्हें पहले पुलिस हिरासत और फिर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। शाह ने अपनी रिहाई की मांग करते हुए दावा किया कि आगे से हिरासत में रखना संवैधानिक आदेश का घोर उल्लंघन होगा और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 50 का पालन करने में विफलता होगी।
इस धारा के तहत, पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे उस अपराध के बारे में पूरी जानकारी देनी होती है, जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है या ऐसी गिरफ्तारी के लिए अन्य आधार। शाह ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की। शाह (24) पर दुर्घटना के बाद बांद्रा वर्ली सी लिंक की ओर तेजी से भागने का आरोप है, जबकि महिला कार के बोनट पर बैठी रही और फिर 1.5 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक कार के पहियों में उलझी रही। पुलिस के अनुसार, घटनास्थल से भागे शाह उस समय शराब के नशे में थे। इस मामले में शाह, उनके पिता और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के पूर्व नेता राजेश शाह और उनके ड्राइवर राजर्षि बिदावत को गिरफ्तार किया गया था। राजेश शाह को जमानत मिल गई है, जबकि मिहिर शाह और बिदावत फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
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