महाराष्ट्र

बॉम्बे HC ने 76 साल की मां को ‘माफ न करने लायक’ तरीके से छोड़ने पर बेटे को फटकार लगाई

Kavita2
20 Nov 2025 10:19 AM IST
बॉम्बे HC ने 76 साल की मां को ‘माफ न करने लायक’ तरीके से छोड़ने पर बेटे को फटकार लगाई
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Maharashtra महाराष्ट्र : बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़े शब्दों में आदेश देते हुए बांद्रा के एक रहने वाले को फटकार लगाई है। कोर्ट ने इसे “बहुत बुरी और दुखद स्थिति” और अपनी 76 साल की बीमार मां को “माफ़ न करने लायक” छोड़ने के लिए कहा है। मां अगस्त से बांद्रा के होली फैमिली हॉस्पिटल के ICU में भर्ती हैं। कोर्ट ने कहा कि यह मामला “अंतरात्मा को झकझोर देता है” और यह दिखाता है कि एक बेटा अपनी बुज़ुर्ग मां की देखभाल करने की सबसे बुनियादी ज़िम्मेदारी भी पूरी नहीं कर पाया।

HC ने ‘सहानुभूति की कमी’ के लिए पुलिस और ट्रिब्यूनल की आलोचना की

इसके अलावा, कोर्ट ने बांद्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस ऑफिसर और सीनियर सिटिज़न्स ट्रिब्यूनल की भी “कार्रवाई न करने और सहानुभूति की पूरी कमी” के लिए कड़ी आलोचना की। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस आरआर भोंसले की बेंच ने कहा कि ट्रिब्यूनल का मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन्स एक्ट, 2007 के तहत खुद से संज्ञान न लेना, यह कहना कि उनकी ड्यूटी में लापरवाही “एक्ट के मकसद और लक्ष्य को ही खत्म करती है”।

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