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Bombay HC ने अवैध रूप से धन उधार देने की आरोपी बहनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

Maharashtra महाराष्ट्र : बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो बहनों माधुरी समय गंगुर्दे और स्वाति नितिन रामराजे की गिरफ्तारी से पहले की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जो महाराष्ट्र मनी लेंडिंग (रेगुलेशन) एक्ट, 2014 के तहत कथित तौर पर वैध लाइसेंस के बिना अवैध रूप से पैसे उधार देने के आरोपों का सामना कर रही हैं। मार्च 2025 में नासिक के सतपुर और पंचवटी पुलिस स्टेशनों में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गईं। दोनों एफआईआर सहकारिता विभाग की एक अधिकारी कल्पना सोनार की शिकायतों पर आधारित थीं, जिन्होंने आरोप लगाया था कि बहनों ने कई व्यक्तियों को अवैध रूप से पैसे उधार दिए थे।
याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति राजेश एस पाटिल ने कहा, "एक बार जब आवेदकों को गिरफ्तारी से पहले जमानत आदेश द्वारा संरक्षित किया जाता है, तो इस बात की संभावना कम होती है कि वे जांच में सहयोग करेंगे।" न्यायाधीश ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35(3) के तहत नोटिस प्राप्त करने के बाद, आवेदकों ने "पुलिस तंत्र के साथ सहयोग नहीं करने का विकल्प चुना" और इसके बजाय सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने पहले भी उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। बीएनएसएस की धारा 35(3) के अनुसार, पुलिस आरोपी व्यक्ति को समन जारी कर सकती है और उन मामलों में उसका बयान दर्ज कर सकती है, जहां गिरफ्तारी वारंट नहीं है।





