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महाराष्ट्र
बॉम्बे HC ने मांसाहारी भोजन के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया
Deepa Sahu
26 Sept 2022 1:43 PM IST

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बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को तीन जैन धार्मिक धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा मांसाहारी भोजन के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, इस तरह के प्रचार को शांति से रहने के अधिकार का 'पूरी तरह से उल्लंघन' करार दिया। HC ने जैन ट्रस्टों को बेहतर सामग्री के साथ नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है।
याचिका में जैन ट्रस्टों ने कहा, "यदि कुछ लोग मांसाहारी भोजन करना चाहते हैं, तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन शाकाहारी लोगों के घरों में मांसाहारी भोजन दिखाना / प्रदर्शित करना अच्छा नहीं है और उचित है और वही उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है।"
The Jain trusts, which has filed a petition seeking ban on advertisements of #non-veg foods, has withdrawn the petition after the #BombayHighCourt refused to entertain the same. HC has granted them liberty to file fresh petitions with better material. @fpjindia
— Urvi Jappi-Mahajani (@UrviJM) September 26, 2022
इस मामले में याचिकाकर्ता श्री आत्मा कमल लब्धिसूरीश्वरजी जैन ज्ञानमंदिर ट्रस्ट, शेठ मोतीशा धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट, श्री वर्धमान परिवार और व्यवसायी ज्योतिंद्र रमणिकलाल शाह थे। इस मामले में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद और 'लाइसिस' जैसे ब्रांडों की स्वामित्व वाली निजी मांस कंपनियां प्रतिवादी थीं।
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