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Bombay HC ने मुंबई एयरपोर्ट के पास नमाज़ पढ़ने की मांग कर रहे लोगों को राहत देने से किया इनकार
Payal
5 March 2026 5:26 PM IST

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Mumbai.मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सुरक्षा धर्म से ऊपर है। कोर्ट ने टैक्सी और ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों को कोई राहत देने से इनकार कर दिया, जो रमज़ान के दौरान शहर के एयरपोर्ट के पास एक टेम्पररी शेड में नमाज़ पढ़ना चाहते थे।
जस्टिस बी. पी. कोलाबावाला और फिरदौस पूनीवाला की बेंच ने कहा कि रमज़ान इस्लाम का एक ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन इसे मानने वाले किसी भी जगह, खासकर एयरपोर्ट के आस-पास, जहाँ सुरक्षा की चिंता ज़्यादा है, नमाज़ पढ़ने का धार्मिक अधिकार होने का दावा नहीं कर सकते।
कोर्ट टैक्सी-रिक्शा ओला-उबर मेन्स यूनियन की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दावा किया गया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आस-पास एक टेम्पररी शेड, जहाँ वे नमाज़ पढ़ते थे, पिछले साल अधिकारियों ने उसे गिरा दिया था।
याचिका में मांग की गई थी कि उन्हें उसी जगह का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए या उसी इलाके में कोई दूसरी जगह दी जाए जहाँ वे नमाज़ पढ़ सकें।
मुसलमान अभी रमज़ान का पवित्र महीना मना रहे हैं, जिसमें सुबह से शाम तक रोज़ा रखना, नमाज़, ज़्यादा दान-पुण्य और आध्यात्मिक सोच-विचार शामिल है।
पिछले हफ़्ते, कोर्ट ने पुलिस और एयरपोर्ट अथॉरिटी को यह देखने का निर्देश दिया था कि क्या कोई और जगह दी जा सकती है।
गुरुवार को, अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि सात दूसरी जगहों का सर्वे किया गया था, लेकिन भीड़, सुरक्षा चिंताओं और एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्लान की दिक्कतों की वजह से कोई भी जगह पिटीशनर्स को नमाज़ पढ़ने के लिए सही नहीं पाई गई।
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