महाराष्ट्र

बॉम्बे HC ने अनिल देशमुख पुलिस ट्रांसफर मामले में 'दलालों' की कर दी अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Kunti Dhruw
6 April 2022 4:20 PM GMT
बॉम्बे HC ने अनिल देशमुख पुलिस ट्रांसफर मामले में दलालों की कर दी अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मामले में सीबीआई द्वारा वांछित दो लोगों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मामले में सीबीआई द्वारा वांछित दो लोगों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालाँकि, अदालत ने इन लोगों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की सुविधा के लिए पहले तीन सप्ताह के लिए अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। इन दोनों लोगों की अग्रिम जमानत याचिका को पहले मुंबई सत्र अदालत ने भी खारिज कर दिया था। राज्य के खुफिया आयुक्त रश्मि शुक्ला ने 2019 में उच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ निगरानी की थी। तदनुसार, राज्य खुफिया आयुक्त ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसलिए, उसके द्वारा मोबाइल नंबरों को टैपिंग और निगरानी में रखा गया था। रश्मि शुक्ला द्वारा प्रस्तुत 20 अगस्त, 2020 की गोपनीय रिपोर्ट में महाराष्ट्र राज्य में उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण से निपटने में दलालों के रूप में इन दो लोगों के नाम का खुलासा किया गया था।

हाईकोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह और अक्षय ठक्कर ने अग्रिम जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान, सीबीआई द्वारा एसीपी के कार्यालय, मुंबई पुलिस के साइबर डिवीजन और महाराष्ट्र पुलिस के एसआईडी के लोगों के खिलाफ कानूनी रूप से इंटरसेप्ट की गई बातचीत के रूप में आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री एकत्र की गई है। तलाशी के दौरान उनके पास से आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं।
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