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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्रभावित करने वालों को अदार पूनावाला और उनके सीरम संस्थान के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री हटाने का दिया निर्देश
Deepa Sahu
5 Jun 2023 9:29 AM GMT
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को सोशल मीडिया प्रभावितों को कोविशील्ड निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट और सीईओ अदार पूनावाला के खिलाफ 'प्रथम दृष्टया मानहानिकारक' सामग्री हटाने का निर्देश दिया। सीरम और पूनावाला द्वारा दायर 100 करोड़ रुपये की मानहानि की सुनवाई के दौरान अदालत ने अंतरिम आदेश पारित किया।
मुकदमे में इस बात पर जोर दिया गया कि SII में शामिल कानूनी कार्यवाही के बारे में प्रभावित करने वाले गलत जानकारी पोस्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये वेबसाइट बिना किसी पूर्व सदस्यता के स्वतंत्र रूप से सुलभ थीं।
बार और बेंच के अनुसार, SII ने विस्तार से बताया था कि व्यक्ति ऐसी सामग्री पोस्ट कर रहे थे जिसमें आरोप लगाया गया था कि SII का टीका कोविशील्ड, साइड इफेक्ट के कारण कई लोगों की मौत का कारण बना। पोस्ट में कथित तौर पर पूनावाला को भी निशाना बनाया गया था।
#BombayHighCourt Court directs social media influencers to delete “prima facie defamatory” content against #covishield manufacturer #SerumInstitutr & it's CEO #AdarPoonawalla. Interim order passed while hearing a Rs100 cr defamation suit filed by Serum and Poonawalla@fpjindia
— Urvi Jappi-Mahajani (@UrviJM) June 5, 2023
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