महाराष्ट्र

Bombay HC द्वारा गठित पैनल ने सीसीटीवी और स्टाफ की पृष्ठभूमि जांच अनिवार्य करने की सिफारिश की

Kavita2
27 Feb 2025 11:25 AM IST
Bombay HC द्वारा गठित पैनल ने सीसीटीवी और स्टाफ की पृष्ठभूमि जांच अनिवार्य करने की सिफारिश की
x

Maharashtra महाराष्ट्र : बदलापुर की घटना के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा गठित एक समिति ने सीसीटीवी और कर्मचारियों के चरित्र सत्यापन को अनिवार्य करने की सिफारिश की है। इस घटना में स्कूल परिसर में एक संविदा कर्मचारी ने दो नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया था। बुधवार को कोर्ट को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में, दो पूर्व हाई कोर्ट जजों की अध्यक्षता वाली समिति ने राज्य के स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में लागू करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। इनमें स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करना, कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन, स्कूलों द्वारा सुरक्षित परिवहन की जिम्मेदारी लेना, बच्चों को “गुड टच” और “बैड टच” के बारे में पढ़ाना, साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और प्रमुख स्थानों पर ‘1098’ (बच्चों की हेल्पलाइन) प्रदर्शित करना शामिल है। बुधवार को जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की खंडपीठ ने राज्य सरकार से रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों को देखने को कहा। कोर्ट ने कहा, “हम भी रिपोर्ट को देखेंगे। राज्य सरकार दो सप्ताह में बताए कि वह सिफारिशों पर क्या कदम उठाएगी।”

Next Story