महाराष्ट्र

शिरडी में साईं मंदिर के न्यासी बोर्ड भंग, औरंगाबाद बेंच ऑर्डर

Rani Sahu
13 Sep 2022 9:14 AM GMT
शिरडी में साईं मंदिर के न्यासी बोर्ड भंग, औरंगाबाद बेंच ऑर्डर
x
शिरडी। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) की औरंगाबाद बेंच ने शिरडी साईं संस्थान के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को भंग करने का यह फैसला दिया है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता उत्तमराव शेल्के (Uttamrao Shelke) ने औरंगाबाद पीठ में याचिका दायर की थी। अब जिला जज साईं मंदिर के मामलों को तब तक देखेंगे जब तक कि नए न्यासी बोर्ड की नियुक्ति नहीं हो जाती। इस बोर्ड को सिर्फ एक साल में पद छोड़ना होगा। महा विकास अघाड़ी सरकार (Maha Vikas Aghadi Govt.) द्वारा नियुक्त न्यासी मंडल की बर्खास्तगी अघाड़ी के लिए एक बड़ा झटका है। न्यासी बोर्ड पर आपत्ति जताई गई थी कि साईं संस्थान के संविधान के अनुसार नियुक्ति नहीं की गई थी। इस बीच औरंगाबाद पीठ पिछले चार-पांच महीने से इस पर सुनवाई कर रही थी। औरंगाबाद कोर्ट ने आज शिरडी साईबाबा मंदिर संस्थान के न्यासी बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया। वहीं इस बोर्ड के भंग होने के बाद औरंगाबाद बेंच ने अगले दो महीने में नया बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज नियुक्त करने का भी आदेश दिया है। शिरडी साईंबाबा मंदिर संस्थान के न्यासी बोर्ड में राज्य भर से सदस्य नियुक्त किए गए हैं। इस बोर्ड में 16 लोग चुने जाते हैं।
Next Story