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महाराष्ट्र
बीएमसी ने खुली जगह पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले होटलों के खिलाफ कार्रवाई की
SHIDDHANT
10 Jun 2026 8:44 PM IST

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Brihanmumbai बृहन्मुंबई: नगर निगम (बीएमसी) की अतिरिक्त नगर आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी ने सर्विस एरिया के लिए अनिवार्य खुली जगह पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले होटलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के अनुसार, पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में कार्रवाई शुरू की गई है। इसके तहत वेस्ट डिवीजन ऑफिस ने अंधेरी वेस्ट के वीरा देसाई मार्ग और न्यू लिंक रोड इलाकों में मशहूर होटलों के अतिरिक्त निर्माणों को जेसीबी से तोड़ दिया। साथ ही, इस्तेमाल किए गए सामान को भी जब्त कर लिया गया है। बीएमसी के अधिकारियों ने दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी है।
यह कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर (जोन 4) भाग्यश्री कापसे और असिस्टेंट कमिश्नर (वेस्ट ज़ोन) चक्रपाणि अले की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग, लाइसेंस विभाग, फायर विभाग और बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई। इस कार्रवाई में अंधेरी (वेस्ट) के वीरा देसाई रोड और न्यू लिंक रोड इलाकों में स्थित व्हाट्स योर एक्सक्यूज, ट्रोव 9, जूलियट और याजू होटल शामिल थे।
इस कार्रवाई के दौरान, स्वास्थ्य और लाइसेंस विभाग ने 24 कुर्सियां, 1 कुकिंग रेंज, 1 माइक्रोवेव ओवन, 3 कूलर, 1 इलेक्ट्रिक फ्रायर और 2 स्पीकर जब्त किए। इस कार्रवाई में विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों, मजदूरों और फायर ब्रिगेड कर्मियों सहित कुल 20 लोगों को तैनात किया गया था। साथ ही, जेसीबी का भी इस्तेमाल किया गया।
असिस्टेंट कमिश्नर चक्रपाणि अले ने कहा कि इन होटल मालिकों ने खाली जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके अपना सर्विस एरिया बढ़ा लिया था। इन होटलों के अनधिकृत अतिरिक्त निर्माणों को हटा दिया गया है और संबंधित सामान भी जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बीएमसी की अनुमति के बिना निर्माण करने वालों को लगातार चिह्नित किया जा रहा है। खुली जगह पर बार-बार कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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