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BMC polls: HC में याचिका में नामांकन फॉर्म के ‘बड़े पैमाने पर खारिज’ होने पर सवाल

Mumbai मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट में बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) चुनाव के अलग-अलग पहलुओं को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, जिसमें नॉमिनेशन पेपर खारिज होने से लेकर उम्मीदवार की योग्यता तक शामिल हैं। इसी बीच एक नई याचिका दायर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि मुंबई के सभी वार्डों में "हाइपर-टेक्निकल" और गैर-कानूनी आधारों पर "सत्तारूढ़ पार्टी का पक्ष लेने" के लिए नॉमिनेशन फॉर्म "बड़े पैमाने पर खारिज" किए गए।मुंबई, भारत - 28 अगस्त, 2015 : बॉम्बे हाई कोर्ट :मुंबई के बिजनेसमैन मोजम अली मीर की दायर याचिका में दावा किया गया है कि शहर के सभी 227 चुनावी वार्डों के रिटर्निंग ऑफिसर ने कई नॉमिनेशन को फालतू आधारों पर खारिज कर दिया है, जैसे कि एफिडेविट तय फॉर्मेट में नहीं होना, सवाल-जवाब की शीट में खराबी, और पानी, टैक्स और पुलिस डिपार्टमेंट से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जमा न करना। याचिका में जिला चुनाव अधिकारी और म्युनिसिपल कमिश्नर को भी इन "दबंग, मनमानी और गैर-संवैधानिक कामों" के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।





