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MUMBAI मुंबई: पवई हिरीनंदानी के जय भीम नगर में फुटपाथ पर बनी अवैध झोपड़ियों का बीएमसी ने शुक्रवार को विध्वंस कर दिया। यह कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के सोमवार को आए फैसले के बाद हुई, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि झोपड़ियों के निवासियों का सार्वजनिक फुटपाथ पर कब्जा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस कार्रवाई के पीछे टिवोली को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की याचिका थी। सोसाइटी ने अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की थी और कोर्ट ने पहले ही 7 जुलाई, 21 जुलाई और 12 अगस्त को निर्देश जारी किए थे कि अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
कुल 24 झोपड़ी निवासियों ने विध्वंस रोकने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर बीएमसी को अवैध ढांचों को हटाने की अनुमति दी। जैसे ही बीएमसी की टीम ने विध्वंस शुरू किया, झोपड़ी निवासियों ने इसका विरोध किया। उन्होंने मोनसून सीजन में किसी भी विध्वंस को रोकने के लिए राज्य सरकार के आदेश का हवाला दिया, लेकिन अधिकारियों ने इसे नकार दिया और कार्रवाई पूरी की। बीएमसी अधिकारियों ने बताया कि विध्वंस के दौरान फुटपाथ खाली कराने और झोपड़ियों को हटाने में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस तरह के अतिक्रमण न केवल सड़क यातायात के लिए बाधा बनते हैं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और शहर की स्वच्छता पर भी असर डालते हैं।
सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने बीएमसी की कार्रवाई की सराहना की और कहा कि अवैध अतिक्रमण हटने से पैदल चलने वालों और क्षेत्र के निवासियों के लिए सुरक्षित और साफ-सुथरी सड़क उपलब्ध होगी। मुंबई में यह घटना शहर में फुटपाथ और सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण के खिलाफ जारी अभियान का एक हिस्सा है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अवैध ढांचे केवल कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट के निर्देशों के तहत ही हटाए जा सकते हैं।





