- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- महाराष्ट्र के 12 भाजपा...
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के 12 भाजपा विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, निलंबन हुआ रद्द
Deepa Sahu
28 Jan 2022 7:20 AM GMT
x
महाराष्ट्र के 12 भाजपा विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
नई दिल्ली, महाराष्ट्र के 12 भाजपा विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 विधायकों के निलंबन को रद कर दिया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों के एक साल के निलंबन को असंवैधानिक बताते हुए रद कर दिया। बता दें कि पीठासीन अधिकारी के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के आरोप में विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था।
सुप्रीमकोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा से 12 भाजपा विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित करने का फैसला रद्द किया। कोर्ट ने कहा विधायकों का निलंबन सिर्फ मानसून सत्र 2021 तक ही सीमित रहना चाहिए था। एक सत्र से ज्यादा के लिए निलंबन का विधानसभा का प्रस्ताव असंवैधानिक और मनमाना था।@JagranNews
— Mala Dixit (@mdixitjagran) January 28, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने निलंबन पर उठाए थे सवाल
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान 12 भाजपा विधायकों को एक साल के लिए निलंबित करने पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायकों को एक साल तक निलंबित करना निष्कासन से भी बदतर है और ये पूरे निर्वाचन क्षेत्र को सजा देना होगा। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने मामले की सुनवाई की।
कौन-कौन थे निलंबित?
गौरतलब है कि निलंबित 12 विधायकों में संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सतपुते और बंटी भांगड़िया थे।
Next Story