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उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, चुनाव आयोग की कार्रवाई नहीं रुकेगी
मुंबई: महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष को लेकर दायर याचिकाओं पर आज (27 सितंबर) सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई की। सभी पक्षों की दिनभर दलीलें सुनने के बाद पीठ ने उद्धव खेमे की याचिका ख़ारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने चुनाव आयोग को एकनाथ शिंदे समूह के असली शिवसेना के दावे का फैसला करने से रोकने से इनकार कर दिया है।इस मामले पर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश का ध्यान था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ से आज अहम फैसला आने की संभावना थी। माना जा रहा था कि पीठ चुनाव आयोग की कार्यवाही से संबंधित चुनाव चिन्ह के बारे में आज फैसला करेगी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पहला आदेश देते हुए उद्धव ठाकरे-एकनाथ शिंदे खेमे को शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष-बाण को लेकर अपनी-अपनी बात रखने को कहा। जिसके बाद दोनों पक्षों के वकीलों ने धनुष-बाण को लेकर कई दलीले पेश की।बहस के दौरान उद्धव गुट का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शीर्ष कोर्ट में कहा कि महाराष्ट्र की तरह ही देश में कही भी कोई भी सरकार गिराई जा सकती है। उनका (शिंदे गुट) अपना स्पीकर है जो अयोग्यता पर फैसला नहीं करेगा। गौरतलब हो कि बीते महीने सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना और उसके बागी विधायकों द्वारा दायर याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेज दिया था। ये याचिकाएं पार्टी में विभाजन, विलय, दलबदल और अयोग्यता जैसे संवैधानिक मुद्दों से संबंधित हैं। देश की शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि इन याचिकाओं में महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे शामिल हैं।