महाराष्ट्र

बेस्ट बेकरी मामला: मुंबई की सत्र अदालत ने 2002 की घटना में 2 को बरी किया जिसमें 14 लोग मारे गए थे

Kunti Dhruw
13 Jun 2023 11:04 AM GMT
बेस्ट बेकरी मामला: मुंबई की सत्र अदालत ने 2002 की घटना में 2 को बरी किया जिसमें 14 लोग मारे गए थे
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मुंबई की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुई बेस्ट बेकरी घटना में उनकी भूमिका के लिए दो व्यक्तियों को बरी कर दिया, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 14 लोगों की मौत हो गई थी। हर्षद सोलंकी और मफत गोहिल दो अन्य आरोपियों जयंतीभाई गोहिल और उनके बेटे रमेश गोहिल के साथ फरार थे और इसलिए 2004 में शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए एक पुनर्विचार के आदेश के लिए उपलब्ध नहीं थे।
जयतीभाई के अलावा फरार अभियुक्तों को एनआईए ने अजमेर बम विस्फोट के सिलसिले में गिरफ्तार किया था और बाद में इस मामले में उनकी हिरासत स्थानांतरित कर दी गई थी। हिरासत के दौरान पिता और पुत्र की मृत्यु हो गई और केवल सोलंकी और मफत गोहिल को फिर से मुकदमे का सामना करना पड़ा।
सभी 21 आरोपी बरी
2003 में गुजरात सत्र अदालत में मुकदमे के समाप्त होने के बाद सभी 21 अभियुक्तों के बरी होने के बाद महाराष्ट्र में पुनर्विचार के लिए शीर्ष अदालत के आदेश से मामला वापस भेज दिया गया था, ज्यादातर गवाहों के शत्रुतापूर्ण और पर्याप्त सबूत की कमी के कारण। गुजरात उच्च न्यायालय ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।
केस गुजरात से बाहर ट्रांसफर किया गया
पीड़ितों में से एक और एक गैर सरकारी संगठन ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील में शीर्ष अदालत का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में फिर से सुनवाई का निर्देश देते हुए और आगे की जांच की अनुमति देते हुए अपने आदेश में कहा था कि जांच दागी थी और अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में अभियुक्तों के रिश्तेदारों से पूछताछ की थी।
2006 में 17 लोगों के खिलाफ फिर से सुनवाई के बाद, मुंबई सत्र अदालत ने नौ लोगों को दोषी ठहराया था और आठ को बरी कर दिया था।
बेस्ट बेकरी केस क्या है?
घटना 1 मार्च 2002 को रात 8 से 9.30 बजे के बीच हुई थी और अगले दिन सुबह तक चली थी। यह गुजरात दंगों के दौरान हुआ था, जो गोधरा ट्रेन जलने के बाद शुरू हुआ था, जिसमें साबरमती एक्सप्रेस की दो बोगियों में भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी, जिसमें कारसेवक यात्रा कर रहे थे।
बेस्ट बेकरी में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 1,000 से 1,200 लोगों की भीड़ ने प्रतिष्ठान की ओर मार्च किया था। भीड़ को देखकर प्रतिष्ठान चलाने वाले हबीबुल्ला शेख परिवार के सदस्य इमारत की पहली मंजिल पर भागे और दरवाजा बंद कर लिया। तलवारों और मशालों जैसे घातक हथियारों से लैस भीड़ ने बेकरी पर सोडा की बोतलों और मिट्टी के तेल से भरी बोतलों में आग लगा दी, जबकि पीड़ित बेकरी की इमारत में फंस गए।
इमारत के बेसमेंट में लकड़ी से भरे एक गोदाम में भी आग लगा दी गई। कुछ लोगों को भीड़ ने बाहर आने दिया, लेकिन फिर खंभों से बांधकर तलवारों और ऐसे ही हथियारों से उन पर हमला कर दिया. महिलाओं को रेप की नीयत से झाड़ियों के पीछे ले जाया गया। घटना को बयान करने के लिए केवल चार घायल बच गए। मरने वालों में परिवार के तीन मददगार थे - सभी डकैतों के समान धर्म के थे।
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