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मराठा आरक्षण कानून पर सुनवाई के लिए बॉम्बे HC में पीठ गठित

Mumbai मुंबई:बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मराठा आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ का गठन किया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया है, जिसमें 2024 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।
यह कानून महाराष्ट्र की करीब एक-तिहाई आबादी वाली मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देता है। हालांकि, अभी सुनवाई की तारीख घोषित नहीं की गई है।
यह मामला पहले भी हाईकोर्ट की पीठ में चल रहा था, लेकिन पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय के तबादले के बाद प्रक्रिया स्थगित हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को मामले की शीघ्र सुनवाई के निर्देश दिए थे, क्योंकि याचिकाकर्ताओं, विशेष रूप से NEET परीक्षार्थियों का तर्क है कि देरी से उन्हें समान अवसर मिलने में बाधा हो रही है।
2018 में पारित आरक्षण कानून को सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में खारिज कर दिया था। 2024 का नया कानून सुनील शुकरे की अध्यक्षता वाली आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें "असाधारण परिस्थितियों" का हवाला देकर आरक्षण को उचित बताया गया।





