महाराष्ट्र

आचार संहिता खत्म होने के बाद बैनरवाजी के Mumbai आने की संभावना

Usha dhiwar
23 Nov 2024 4:42 AM GMT
आचार संहिता खत्म होने के बाद बैनरवाजी के Mumbai आने की संभावना
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Maharashtra महाराष्ट्र: विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान हुआ था और मतगणना के बाद शनिवार 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। आचार संहिता खत्म होने के बाद बैनरवाजी के मुंबई आने की संभावना है। इसलिए इस संबंध में न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को ध्यान में रखते हुए मुंबई महानगरपालिका ने बंदरबांट के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। प्रशासन ने 24 विभाग कार्यालयों को पुलिस सुरक्षा में ऐसे बैनर हटाने के आदेश दिए हैं। इस बीच, बोर्ड, बैनर या पोस्टर पर किसी नेता, कार्यकर्ता का नाम या तस्वीर होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता जारी होने से पहले राज्य में हर जगह अवैध होर्डिंग की संभावना को ध्यान में रखते हुए राज्य की सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों को अवैध होर्डिंग हटाने के लिए सात से 10 दिनों तक विशेष अभियान चलाने और अवैध होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था।

हालांकि, सोमवार 18 नवंबर को हाईकोर्ट ने सरकार की इस बात पर नाराजगी जताई कि दस दिन बीत जाने के बाद भी कुछ नगर पालिकाओं ने एक दिन भी इस अभियान को लागू नहीं किया। विधानसभा चुनाव के नतीजों के मद्देनजर एक बार फिर अवैध होर्डिंग की भरमार हो जाएगी। इसलिए मुख्य न्यायाधीश ने संबंधित एजेंसियों को चेतावनी भी दी थी कि फैसले के बाद कोई भी अवैध तख्तियां नहीं होनी चाहिए। विधानसभा के नतीजों की घोषणा के बाद मुंबई में निर्वाचित विधायकों, राजनीतिक दलों या अन्य राजनीतिक तख्तियों को बधाई देने की संभावना है। इसलिए, अदालती आदेश और बैनरबाजी की संभावना को देखते हुए मुंबई महानगरपालिका के लाइसेंसिंग विभाग ने विभाग के कार्यालयों में संबंधित अधिकारियों को विशेष कार्रवाई अभियान चलाने के आदेश दिए हैं।

क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद बिना अनुमति के लगाए गए राजनीतिक तख्तियां, बैनर, पोस्टर तुरंत हटाए जाएं। उससे पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन से पुलिस मंजूरी लें। यह कार्रवाई पुलिस अभिरक्षा में की जानी चाहिए। कार्रवाई करने से पहले संबंधित बोर्ड, बैनर या पोस्टर की तस्वीर लें। उसे हटाने के बाद फिर से तस्वीर लें। साथ ही उनकी फोटो भी ली जाए। जिस स्थान पर तख्ती, बैनर या पोस्टर लगाया गया है, उस पर अंकित झंडा, कार्रवाई से पहले और बाद में ली गई तस्वीर मुख्य खुफिया विभाग को सौंपी जाए। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का पालन किया जाए। इस कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार के नगर विकास विभाग को भी सौंपी जाएगी। लाइसेंसिंग विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश शुक्रवार को मुंबई महानगरपालिका के 24 विभागीय कार्यालयों को तत्काल भेज दिए गए हैं। इन आदेशों को सख्ती से लागू करने के आदेश प्रशासन ने दिए हैं।
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