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महाराष्ट्र
Badlapur यौन उत्पीड़न मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा
Harrison
23 Oct 2024 12:27 PM GMT
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Mumbai मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को बदलापुर पुलिस से जुड़े 'गलत पुलिस अधिकारियों' के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और स्कूल परिसर के अंदर दो नाबालिगों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले की जांच में चूक के लिए की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा।राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ को सूचित किया कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी और एक अधिकारी को कर्तव्य में लापरवाही का दोषी पाया गया है।
सराफ ने कहा, "एक अधिकारी को कर्तव्य में लापरवाही का दोषी पाया गया। आवश्यक कार्रवाई के लिए फाइल पुलिस आयुक्त को भेज दी गई है।" सराफ ने यह भी बताया कि मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।पीठ ने सराफ से कहा कि वे दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में उन्हें सूचित करें। पीठ ने कहा, "अगली तारीख पर, हमें बदलापुर पुलिस स्टेशन से जुड़े दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाएगा।"
हाईकोर्ट ने पिछले महीने स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था। बुधवार को पीठ ने पूछा कि क्या समिति ने कोई रिपोर्ट पेश की है और छह सप्ताह बाद अगली सुनवाई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा। सराफ ने बताया कि राज्य ने दोनों पीड़ितों के कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार की मनोधैर्य योजना (यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के लिए) के तहत मुआवजा राशि वितरित कर दी गई है।"
हाईकोर्ट ने 12 और 13 अगस्त को स्कूल के शौचालय के अंदर नाबालिग लड़कियों पर यौन उत्पीड़न के मामले में स्वत: संज्ञान लिया था। इस मामले में 1 अगस्त को ही एफआईआर दर्ज की गई थी। 20 अगस्त को लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था और पुलिस और स्कूल द्वारा अपराधी के खिलाफ कार्रवाई न करने पर रेल रोको आंदोलन किया था।
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