महाराष्ट्र

बाबा सिद्दीकी हत्या: Police ने अब तक दो संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार

Usha dhiwar
14 Oct 2024 1:36 PM GMT
बाबा सिद्दीकी हत्या: Police ने अब तक दो संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार
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Maharashtra हाराष्ट्र: एनसीपी (अजित पवार) बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर, शनिवार रात करीब साढ़े नौ बजे हत्या कर दी murdered गई। जीशान सिद्दीकी को उनके कार्यालय के बाहर गोली मारी गई। अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। इस बीच, इस मामले में गिरफ्तार संदिग्ध आरोपियों से अब गहन पूछताछ की जा रही है। इस जांच से कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस संबंध में एएनआई ने एक रिपोर्ट दी है। पुलिस ने अब तक दो संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने उन्हें 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उनसे मुंबई क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ से आरोपियों से कई तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं।

संदिग्ध आरोपियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बाबा सिद्दीकी के साथ जीशान सिद्दीकी की हत्या की साजिश Conspiracy थी। दोनों संदिग्ध आरोपियों को मारने की सुपारी दी गई थी। संदिग्ध आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जो भी दिखाई दे उस पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था। साथ ही जीशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी को कुछ दिन पहले धमकी दी गई थी। क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्ता नलावड़े ने रविवार को बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से दो पिस्तौल और 28 जिंदा राउंड बरामद किए हैं। लॉरेंस बिश्नोई की हत्या में कथित संलिप्तता की जांच की जा रही है।

बाबा सिद्दीकी के पास वर्गीकृत सुरक्षा नहीं थी, लेकिन उन्हें मुंबई पुलिस ने 3 सुरक्षाकर्मी दिए थे। घटना के समय हमारा एक सुरक्षाकर्मी उनके साथ था। हम सलमान खान के साथ सभी कोणों से मामले की जांच कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के संदर्भों की भी जांच की जा रही है।'' उन्होंने कहा। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों से दो पिस्तौल बरामद की हैं। हमलावर मिर्च स्प्रे लेकर आए थे, पहले हमलावर मिर्च स्प्रे छिड़कने वाले थे और फिर गोली चलाने वाले थे, लेकिन तीसरे आरोपी शिवकुमार गौतम ने सीधे फायरिंग शुरू कर दी। बाबा सिद्दीकी के साथ तीन कांस्टेबल भी थे। लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए, इस फायरिंग में एक और व्यक्ति घायल हो गया।'' पुलिस ने बताया कि निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1), 109, 125 और 3(5) के तहत आर्म्स एक्ट की धारा 3, 25, 5 और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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