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हमला करने का आरोप : Bombay हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक के 2 साथियों को जमानत दी
MUMBAI मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पार्षद महेश गायकवाड़ और उनके समर्थकों पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार दो आरोपियों को जमानत दे दी। पूरी घटना क्रम का उल्लेख करते हुए, न्यायमूर्ति जमादार ने कहा कि आवेदकों ने खुद गायकवाड़ या पाटिल पर हमला नहीं किया। “वे मुखबिर (महेश गायकवाड़) पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ शामिल थे। ऐसी परिस्थितियों में, मामले के विशिष्ट तथ्यों में, क्या आवेदकों ने गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य को साझा किया था, यह मुकदमे में निर्णय का विषय प्रतीत होता है,” अदालत ने कहा।
अदालत ने यह भी माना कि सरवनकर 3 फरवरी, 2024 से और यादव 10 फरवरी से सलाखों के पीछे थे और उन्हें एक या दो जमानतदारों के साथ ₹1 लाख के व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया, क्योंकि जांच पूरी हो चुकी थी और विचाराधीन कैदियों के रूप में उनकी आगे की हिरासत अनुचित थी।
मारपीट की यह घटना 2 फरवरी को हिल लाइन थाने के वरिष्ठ निरीक्षक अनिल जगताप के केबिन में हुई थी। 31 जनवरी और 2 फरवरी को लगातार दो दिनों तक समर्थकों के बीच झगड़े के बाद दोनों पक्ष एक-दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने थाने पहुंचे थे। जगताप जब किसी काम से बाहर निकले तो पूर्व भाजपा विधायक ने अचानक पिस्तौल निकाल ली और शिवसेना नेता और उनके समर्थक राहुल पाटिल पर फायरिंग शुरू कर दी। महेश गायकवाड़ के गिर जाने पर गणपत गायकवाड़ ने अपनी बंदूक की बट से उन पर हमला जारी रखा। गोलियां चलने की आवाज सुनकर सरवणकर और यादव समेत गणपत गायकवाड़ के कुछ समर्थक केबिन में घुस आए और विरोधी पार्टी के सदस्यों पर हमला करना शुरू कर दिया।