महाराष्ट्र

आर्यन खान ड्रग्स केस: करीब तीन घंटे की सुनवाई के बाद भी नहीं मिली जमानत, 28 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई

Teja
27 Oct 2021 2:44 PM GMT
आर्यन खान ड्रग्स केस: करीब तीन घंटे की सुनवाई के बाद भी नहीं मिली जमानत, 28 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई
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फाइल फोटो 

एनसीबी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दिए गए अपने हलफनामे में आर्यन खान का संबंध अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडीकेट से बताते हुए उनकी जमानत का विरोध किया है।

जनता से रिस्ता वेबडेसक | ड्रग्स केस में करीब तीन घंटे की सुनवाई के बाद भी बुधवार को फैसला नहीं हो सका। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई 28 अक्तूबर तक के लिए टाल दी है। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की तरफ से दलीलें रखी जा चुकी हैं। अब कल एनसीबी की तरफ से ASG अनिल सिंह जिरह करेंगे। एनसीबी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दिए गए अपने हलफनामे में आर्यन खान का संबंध अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडीकेट से बताते हुए उनकी जमानत का विरोध किया है।

गिरफ्तारी को बताया गलत

कोर्ट में तीनों आरोपियों आर्यन, अरबाज और मुनमुन के वकीलों ने इनकी गिरफ्तारी को गलत बताया। उनकी दलील थी कि ये मामला ड्रग्स के निजी इस्तेमाल से ज्यादा का नहीं है। केस को बेवजह बड़ा किया जा रहा है। एनसीबी को 41ए के तहत नोटिस जारी कर जांच में मदद मांगनी चाहिए थी।

कानून में जमानत नियम, जेल अपवाद

कोर्ट में देसाई ने कहा, जब साजिश नहीं थी तो गिरफ्तारी क्यों की गई। बेल नियम है जबकि जेल अपवाद होना चाहिए, इस केस में उल्टा हो रहा है। जब सजा ही 1 साल है तो कस्टडी की क्या जरूरत है। वहीं एनसीबी के लिए एएसजी अनिल सिंह गुरुवार को दलीलों का जवाब देंगे।

बुधवार को अमित देसाई ने अरबाज का पक्ष रखना शुरू किया था, लेकिन जज ने उन्हें टोकते हुए कहा कि उन्हें संक्षेप में अपनी दलील पेश करनी चाहिए। जस्टिस साम्ब्रे ने उनसे पूछा कि कितना वक्त लगेगा, इस पर देसाई ने 30 मिनट जवाब दिया। अभी केस में एनसीबी की तरफ से भी पक्ष रखा जाना बाकि था ऐसे में जज ने सुनवाई गुरुवार के लिए टाल दी।

इससे पहले मंगलवार को मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा था कि उनके क्लाइंट आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी को कुछ नहीं मिला। उन्हें क्रूज पर एक व्यक्ति द्वारा आमंत्रित किया गया था। बता दें, आर्यन खान को तीन अक्तूबर को गिरफ्तार किया गया था।

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